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Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना हुआ आसान, अब घर बैठे मिलेगा नया ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence: अगर आप कोई भी वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपकी पहचान और वाहन चलाने की क्षमता का प्रमाण भी है। हर ड्राइविंग लाइसेंस की एक निर्धारित वैधता होती है, और उसके समाप्त होने के बाद इसे नवीनीकरण कराना जरूरी होता है।

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ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया

अब दिल्ली समेत पूरे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है। खासतौर पर दिल्ली में आप घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। नीचे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जा सकता है।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के स्टेप्स

परिवहन पोर्टल पर प्रवेश करें

  • सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट 'Parivahan Sewa' पर जाना होगा।
  • यहां 'Online Services' सेक्शन में जाना होगा।

अपना राज्य चुनें

  • अपना राज्य चुनें। हम यहां दिल्ली की प्रक्रिया को समझा रहे हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस सेवा चुनें

  • ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां आपको ‘ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण’ का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।

आवेदन पत्र भरें

एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि भरनी होगी।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

  • आधार कार्ड, वोटर आईडी and पासपोर्ट
  • पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मेडिकल प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

फीस का भुगतान करें

  • आवश्यक शुल्क ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा करें।
  • फीस का भुगतान करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

RTO कार्यालय में सत्यापन प्रक्रिया

  • निर्धारित तिथि को आपको अपने नजदीकी RTO कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां आपको अपने दस्तावेज़ और फीस की रसीद जमा करनी होगी।

New लाइसेंस प्राप्त करें

  • सत्यापन पूर्ण होने के बाद, नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदन पत्र (फॉर्म 9)
  • फॉर्म 1 (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 40 वर्ष से ऊपर के लिए)
  • आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुराना ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कितने समय के लिए होता है?

  • प्राइवेट वाहन: 5 साल के लिए नवीनीकरण किया जाता है।
  • व्यावसायिक वाहन: 3 साल के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

आधार ई-वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है?

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन या अन्य परिवहन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को परिवहन सेवा पोर्टल पर ई-वेरिफाई करना आवश्यक है। इससे आपकी पहचान सत्यापित होगी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना सरल होगा।

आधार ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया

  • यात्रा पोर्टल पर जाएं
  • यातायात सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

अपनी सेवा का चयन करें

  • ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण विकल्प का चयन करें।
  • आधार सत्यापन विकल्प पर क्लिक करें।

आधार संख्या दर्ज करें

  • अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और 'OTP जनरेट करें' बटन पर क्लिक करें।

OTP को दर्ज करें

  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा।
  • OTP दर्ज करके सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।

सत्यापन सफल

  • यदि जानकारी सही है, तो आपको 'Verification Successful' का संदेश दिखाई देगा।

ई-सत्यापन के लाभ

  • ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुँच
  • धोखाधड़ी से सुरक्षा
  • त्वरित प्रक्रिया

अगर सत्यापन विफल हो जाए तो क्या करें?

  • यदि OTP नहीं आ रहा है, तो आधार सेवा केंद्र से संपर्क करें।
  • आधार नंबर सही तरीके से दर्ज करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है।

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