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New Rules 1st October: 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे कई नियम, वित्त मंत्री ने किया था घोषणा

New Rules 1st October: नया महीना हमेशा कुछ नया लेकर आता है। किसी भी महीने की पहली तारीख उम्मीद और आशा से भरी होती है। इसके साथ ही, कई संस्थाएं अपने नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव करती हैं। तीन दिन बाद अक्टूबर महीना शुरू होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर की पहली तारीख से कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है?

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आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन सभी परिवर्तनों की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, और अब इन्हें लागू करने का समय आ गया है। इसलिए, एक तारीख से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं, इस बारे में जानने के लिए ध्यान से आर्टिकल पढ़ें, जिससे आपकी सभी उलझनें दूर हो जाएंगी।

विश्‍वास योजना प्रभावी होगी

क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से संबंधित विश्‍वास योजना एक अक्टूबर से लागू होने जा रही है? यह योजना आपको पेंडिंग टैक्स मुद्दों को सुलझाने का अवसर प्रदान करेगी। पेंडिंग टैक्स मामलों के समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। विवाद से विश्‍वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों के समाधान से संबंधित है, और इसमें वे आयकरदाता शामिल हैं जिनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से संबंधित मामले दर्ज हैं।

आधार कार्ड से संबंधित नियमों में भी बदलाव होगा

केंद्र सरकार ने वित्तीय बजट के दौरान आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले का उद्देश्य पैन के गलत इस्तेमाल को रोकना है। 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर सकेंगे।

इस नियम में भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा

इसके साथ ही, 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार के बांड से जुड़ा है। इसमें फ्लोटिंग रेट बांड भी शामिल किए गए हैं। यह नियम 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा, जिसके तहत बांड पर 10 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा।

नए टीडीएस विनियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बांड शामिल हैं। यदि वर्ष में प्राप्त राजस्व 10,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि आपकी आय 10,000 रुपये से अधिक है, तो टीडीएस काटा जाएगा।

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