UPI Payment News: 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में ऑनलाइन भुगतान में तेजी आई, विशेषकर एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई यूपीआई पेमेंट सुविधा के कारण। इस सुविधा के जरिए लोग आसानी से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे रिटेल समस्याओं पर नियंत्रण पाया गया है। इसके अलावा, लोग अब बैंक जाने की जरूरत के बिना यूपीआई के माध्यम से अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने के आदी हो गए हैं।
कई लोगों का कहना है कि यूपीआई के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा गया पैसा वापस नहीं किया जा सकता। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके हम गलती से ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में, यूपीआई के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किए गए पैसे का रिफंड कैसे प्राप्त करें, आइए जानें।
UPI के जरिए ट्रांसफर किए गए पैसे का रिफंड कैसे प्राप्त करें?
- - सबसे पहले, आपने किस ऐप से पैसे ट्रांसफर किए थे? उस ऐप में ट्रांजैक्शन नंबर के साथ एक टिकट उठाएं और शिकायत दर्ज करें।
- - फिर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं, 'विवाद समाधान तंत्र' अनुभाग चुनें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। आवश्यक विवरण जैसे लेनदेन आईडी, आभासी भुगतान पता, ट्रांसफर की गई राशि, लेनदेन की तारीख, ई-मेल आईडी, और मोबाइल नंबर भरें। इसके बाद, अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें जिसमें पैसे ट्रांसफर होते दिखें।
- - अपनी शिकायत का कारण 'गलत तरीके से दूसरे खाते में ट्रांसफर' का चयन करें। इसके बाद आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा।
- - यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो पहले टीपीएपी, फिर पीएसपी बैंक (भुगतान सेवा प्रदाता बैंक), और अंततः आपके बैंक से संपर्क करें।
- - यदि एक महीने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता या आप असंतुष्ट हैं, तो डिजिटल लेनदेन के लिए आरबीआई लोकपाल से संपर्क करें।