Income Tax Rules News: क्या आप जानती हैं कि सेविंग खाते में नकदी जमा और निकालने से जुड़े कुछ नियम हैं, जिनका पालन न करने पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है? इसके अलावा, इस विषय पर आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अनजाने में किसी भी गलती से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको इस बारे में जानकारी हो। आइए इसे विस्तार से समझें।
किसी न किसी बैंक में आपका सेविंग खाता जरूर होगा। सेविंग खाता यानी बचत खाते का हम सभी महिलाएं उपयोग करती हैं। आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन से भी कोई न कोई सेविंग खाता जुड़ा होता है। कई बार हम इस खाते में नकदी जमा करवाने के लिए और कई बार बड़ी रकम निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसके साथ कुछ नियम हैं, जो इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अंतर्गत आते हैं? इसी कारण इन नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि कोई परेशानी न हो।
करंट और सेविंग खातों में जमा करने के नियम और कारण क्या हैं…
इनकम टैक्स नियम के अनुसार बचत खातों में नकद जमा करने की सीमा होती है। इसका मतलब है कि आप एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक खाते में कितनी राशि नकद जमा कर सकते हैं। यह सीमा नकदी लेनदेन की निगरानी में रखने के लिए बनाई गई है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सके। एक फाइनेंशल ईयर के दौरान, अगर आप 10 लाख रुपये या इससे अधिक जमा करते हैं तो आपको आईटी विभाग को सूचित करना होगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो यह सीमा 50 लाख रुपये होती है। इसे अतिरिक्त लेनदेन की रिपोर्ट आयकर विभाग को प्रस्तुत करनी होती है।
सेक्शन 194ए क्या होता है? यह आपके काम में कैसे आता है?
अगर आप अपने सेविंग खाते से 1 करोड़ रुपये से अधिक पैसा एक वित्त वर्ष में निकालती हैं, तो उस पर 2 फीसदी का टीडीएस कटेगा। जो लोग पिछले तीन सालों से आईटीआर फाइल नहीं किया हैं, उन पर 2 फीसदी का टीडीएस कटेगा, यदि वे 20 लाख रुपये से अधिक के विदड्रॉल पर हों। अगर ऐसे लोगों ने इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक निकाले हैं, तो उन पर 5 फीसदी का टीडीएस लगेगा। महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि धारा 194एएन के तहत काटे गए टीडीएस को आय के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरते समय आप इसे क्रेडिट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
Section 269ST क्या है जिस पर पेनल्टी लग सकती है?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने किसी विशेष वित्त वर्ष में अपने खाते में 2 लाख रुपये या इससे अधिक नकद जमा करवाया है, तो उस पर पेनल्टी लागू हो सकती है। यहां ध्यान दें कि इस पेनल्टी का उल्लेख बैंक से पैसा निकालने पर नहीं है, लेकिन टीडीएस कटौती केवल निर्दिष्ट सीमा से अधिक निकासी पर लागू होती है।