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Pan-Aadhaar Link: इन लोगों को पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते?

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। यहां यह बात सामने आई है क्योंकि पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेन-देन या कर भरने के लिए किया जाता है। इसी तरह, आधार कार्ड एक आवश्यक आईडी प्रूफ है जिसका उपयोग गैर सरकारी और सरकारी कार्यों के लिए होता है।

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इस परिस्थिति में, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य बना दिया है। इस जोड़ी के संबंध में सरकार ने कई डेडलाइनें तय की हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि कौन-कौन लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते?

यह बताएं कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को शामिल है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम के तहत अनिवासी या उन लोगों को जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उन्हें भी पैन कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।

अगर पैन कार्ड लिंक नहीं होता, तो क्या हो सकता है?

जो भी पैन कार्ड धारक अभी तक अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं, उन्हें शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। यदि पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ा नहीं जाता है, तो पैन कार्ड स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, कई वित्तीय लेन-देन पर भी रोक लग जाएगी।

अगर पैन और आधार को जोड़ा नहीं होता, तो आईटीआर (ITR) फाइल करना संभाव नहीं है। इसके अलावा, बैंक से संबंधित लेन-देन को भी रोक लगाया जाता है। इस से यह हो सकता है कि कई सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए, 1,000 रुपये की देरी शुल्क देकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा और पैन को आधार से जोड़ना होगा।

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