Bank Updates: भारत में करोड़ों लोगों के बैंक खाते हैं, जिनमें लाखों करोड़ रुपये जमा हैं। बैंक में लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है, हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैंक खाताधारक की मौत हो गई है। इसके पर कुछ बड़े सवाल उठते हैं, जैसे कि अगर किसी बैंक खाताधारक की मौत हो जाए तो बैंक में जमा हुआ पैसा किसे मिलता है? इस विषय में हम जानते हैं...
बैंक अकाउंट / Bank Account
जब कभी भी बैंक खाता खोला जाता है, तो उस समय बैंक खाता खोलने वाले व्यक्ति से कई सारी जानकारियां मांगी जाती हैं। इन जानकारियों में से एक जानकारी नॉमिनी की भी होती है। नॉमिनी के तहत, उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जो कि बैंक खाताधारक की मौत के बाद उस खाते में रखी गई जमा राशि का उत्तराधिकारी बनेगा।
नॉमिनी की डिटेल / Nominee Ki Details
ऐसे में, जब लोग बैंक खाता खोलने के दौरान नॉमिनी की जानकारी प्रदान करते हैं, तो नॉमिनी की डिटेल दर्ज करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग नॉमिनी के रूप में अपने परिवार के सदस्यों का नाम चुनते हैं। इस प्रकार, जब बैंक खाताधारक की मौत होती है, तो बैंक में जमा की गई राशि उस बैंक अकाउंट के नॉमिनी को स्वतंत्रता से मिल जाती है। हालांकि, ऐसा क्या होगा जब बैंक खाता खोलने के समय नॉमिनी की जानकारी नहीं दी जाती है?
बैंक अकाउंट डिटेल / Bank Account Details
उसी तरह, यदि नॉमिनी की जानकारी बैंक खाते में नहीं दी गई है और बैंक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को खाता विरासत में मिलेगा। खाता स्थानांतरित करने के लिए उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाणपत्र और कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रमाण के रूप में कानूनी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। मृत्यु के बाद, नॉमिनी का मुख्य नियम है कि नॉमिनी को खाताधारक की मृत्यु के बाद ही खाते तक पहुंच प्राप्त होती है।
कानूनी मालिक / Legal Owner
जब तक खाताधारक जीवित हैं, नॉमिनी खाते का कानूनी मालिक नहीं होता है। यदि मृत्यु के बाद बैंक खाते में कोई नॉमिनी नहीं होता, तो खाताधारक के पैसे ट्रांसफर करने में कई परेशानियाँ हो सकती हैं। खाते को कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित करने में कानूनी विवाद या देरी उत्पन्न हो सकती है।