पूर्वाचल को-आपरेटिव बैंक लि. गाजीपुर के सचिव ने समस्त जमाकर्ताओं को सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 29.08.2023 से बैंक द्वारा लेन-देन पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है।
डी.आई.सी.जी.सी. द्वारा बीमित धनराशि रुपये 5 लाख तक के भुगतान के लिए क्लेम/विलिंगनेस फॉर्म दिनांक 13.10.2023 तक संबंधित बैंक शाखाओं में जमा किया जाएगा।
समस्त खाताधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी शाखा से संपर्क करें और क्लेम फॉर्म समय सीमा के भीतर शाखा में जमा करें, ताकि उनकी बीमित धनराशि का भुगतान डी आई सी जी सी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा किया जा सके। व्यावसायिक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार, पैन, फोटो और किसी अन्य बैंक का पासबुक स्वयंस्थ रूप से प्रमाणित प्रति साथ में लाएं।