बिहार सरकार ने जारी किया अलर्ट, विदेश से आने वाले यात्रियों को इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 30 नवंबर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के खतरनाक माने जा रहे ‘ओमिक्रोन’ वेरिएंट के सामने आने के बाद यह गाइडलाइन जारी की गयी है।

कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग ने 30 नवंबर को अनलॉक-10 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए थे। विदेश से आनेवाले यात्रियों के लिए भी इसमें गाइडलाइन तय की गई। हालांकि, अब राज्य सरकार ने तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। 

दिशा-निर्देशों के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को ‘एयर सुविधा’ पोर्टल पर स्वघोषणा प्रपत्र देना है। इसमें पिछले 14 दिनों की यात्रा विवरणी के अलावा यात्रा शुरू होने के 72 घंटे के भीतर का कोविड-19 का निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके अलावा कई अन्य जरूरी जानकारी और एहतियात बरतनी होगी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद स्वघोषणा पत्र की प्रति भी दिखानी होगी।

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