बनारस में दुकानों को खोलने का समय सोमवार यानी दस मई से बदल जाएगा। प्रशासन के अनुसार व्यापारियों की मांग और मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण ऐसा फैसला किया गया है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामान जैसे मोबाइल या स्टेशनरी की दुकानें अब सिर्फ हफ्ते में दो दिन खुल सकेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किसी दुकान पर मिला तो उसे सील करा दिया जाएगा। कालोनियों और गलियों में अलग से मिली छूट भी खत्म की जा रही है। केवल शराब की दुकानें व मॉडल शॉप का समय नहीं बदला है। यह पहले की तरह सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोज सुबह सात से दोपहर दो तक खुलेंगी
नगर निगम सीमा के अंदर आने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसे दवाई, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान, बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। अभी तक इन दुकानों को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खुलने की इजाजत मिली हुई है। सोमवार से दोपहर दो बजे के बाद दुकानें बंद करा दी जाएंगी।
मोबाइल-स्टेशनरी आदि की दुकानें हफ्ते में केवल दो दिन खुलेंगी
आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर जिन दुकानों को नगर निगम सीमा में खोलने की इजाजत इस समय मिली हुई है वह अगले हफ्ते से सप्ताह में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को ही खुल सकेंगी। इनका भी समय सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा। मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मेटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने वाली, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें अब केवल गुरुवार और शुक्रवार को ही सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी सात से दो बजे तक खुलेंगी दुकानें
ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, मार्किट काम्प्लेक्स, कटरा, रोड साइड वाली दुकानों, एकल दुकानें यानी सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां भी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इसी तरह दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी 7 से 2 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े वाहन भी इस दौरान ही चलेंगे।
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