लॉकडाउन-2 वैसे तो तीन मई तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करेंगे कि यह आगे बढ़ेगा या तीन मई के बाद लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके बीच यूपी के मुरादाबाद जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में आगामी 20 जून तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने गुरूवार को कहा कि बुद्धपूर्णिमा, जमात उलविदा एवं ईद उल फितर मनाए जाने के अलावा नागरिक संशोधन अधिनियम के विरोध की आंशका के मद्देनजर जिले मे लोक व्यवस्था बनाये रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुये धारा 144 के अतंर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो अगले माह 20 जून तक लागू रहेगी।
निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग या जनसभा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे। पांच या अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्रित नही होंगे।