गाजीपुर: नगरीय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। प्रमुख सचिव के निर्देश पर जिलापूर्ति अधिकारी ने इस पर पहल शुरू कर दी है। इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई तेज करने को कहा है। ऐसे सभी लोगों को सूचित भी कर दिया गया है। अगर कोई राशन कार्ड के लिए पात्रता की शर्तें रखते हों तो वे अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी के यहां अपना आवेदन कर सकते हैं।
डीएसओ कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी के स्तर पर यह सूची ग्राम पंचायतवार संकलित की जाएगी। इसके बाद राशन कार्ड के लिए पात्र परिवारों का फार्म भरवाकर सत्यापन कर ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ को उपलब्ध कराएंगे। राशन कार्ड बनाने के लिए यही प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी द्वारा भी अपनाई जाएगी।
मानकों को पूर्ण करने वाले अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड व बैंकपास बुक की छायाप्रति, मुखिया की एक फोटो, निवास का प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन एवं विजली कनेक्शन के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां व मोबाइल नंबर अपने प्रार्थना पत्र के साथ जनसेवा केन्द्रों से ऑनलाइन करा लें। इसे संबंधित अधिकारी के यहां जमा करेंगे। इसका सत्यापन वीडीओ व संबंधित लेखपाल से कराएंगे। सत्यापन रिपोर्ट मिलने पर संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस पर अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से लेकर ही संबंधित व्यक्ति का राशन कार्ड जारी किया जाएगा।