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Bank Transaction: गलती से किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हुआ पैसा, RBI ने बताया उसे कैसे वापस प्राप्त करें

Bank Transaction: आज के डिजिटल युग में बैंकों के अधिकांश काम ऑनलाइन हो गए हैं। अब पैसे भेजने या निकालने के लिए बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। आप घर बैठे मिनटों में किसी के भी पास पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी गलती से पैसे दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर उसे वापस प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। लोग नहीं जानते कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा की हैं। आइए जानते हैं- 

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डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा ने जहां लोगों का काम आसान किया है, वहीं कभी-कभी इसके कारण मुश्किलें भी आ जाती हैं। कई बार गलती से पैसे किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जानकारी की कमी के कारण लोग ऐसे मामलों में नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सरल टिप्स के जरिए आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?

मैसेज और ईमेल की जांच करना आवश्यक है

जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर (Money Transfer) करते हैं, तो आपके अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज और ईमेल जरूर आता है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद इन मैसेज और ईमेल की जांच करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पैसा सही खाते में गया है या फिर गलत खाते में ट्रांसफर (wrong transaction) हो गया है। अगर आपका पैसा गलत खाते में चला जाता है, तो बिना देर किए अपने बैंक को इसकी सूचना दें।

इसके लिए आप बैंक के कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। इस स्थिति में बैंक आपसे सारी जानकारी ईमेल (Email) पर मांग सकता है। ईमेल में सभी जरूरी सबूत अटैच करते हुए ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट, किस अकाउंट से पैसे कटे, गलती से किस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जैसी अहम जानकारियां प्रदान करें।

क्या बिना कुछ किए पैसा खुद-ब-खुद वापस आ जाता है?

कभी-कभी ऐसा होता है कि आईएफएससी नंबर (IFSC Number) गलत दर्ज हो जाता है या जिस बैंक अकाउंट का विवरण दिया गया है, वह अस्तित्व में नहीं होता। ऐसे मामलों में भी आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। हालांकि, कई बार पैसे कटने के बाद वह राशि खुद ही वापस आ जाती है। अगर पैसे वापस नहीं आते, तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर मैनेजर से शिकायत करें। अगर यह घटना उसी ब्रांच में हुई है, तो पैसे जल्दी वापस मिल सकते हैं।

बैंक ब्रांच में जाकर सीधे शिकायत दर्ज करें

यदि पैसे गलती से ऐसे बैंक अकाउंट (bank account) में चले गए हैं जो किसी दूसरे बैंक या ब्रांच का है, तो रकम वापस आने में काफी समय लग सकता है। ऐसे मामलों में रिफंड होने में 2 महीने तक का समय भी लग सकता है। जब आप अपने बैंक (Bank News) में शिकायत करेंगे, तो आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बैंक ब्रांच ने गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, आपको उसी ब्रांच से संपर्क करना चाहिए। वह ब्रांच उस व्यक्ति से संपर्क करेगी, जिसके अकाउंट में आपके पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं, और उससे पैसे लौटाने की सहमति प्राप्त करेगी।

इस स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

यदि जिस व्यक्ति के खाते में गलती से पैसे गए हैं, वह उन्हें वापस करने से मना कर देता है, तो मामला जटिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट (court News) का सहारा लेना पड़ सकता है। आपको कोर्ट से नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी पड़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के नियमों के अनुसार, इस मामले में बैंक दोषी नहीं होगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आप ही सभी विवरण भरते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है।

आरबीआई के इस नियम को जानना बहुत जरूरी है

आरबीआई (RBI) ने ऐसी स्थिति के लिए समाधान प्रदान किया है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं, तो खाते से पैसे कटने के बाद जो मैसेज आता है, उसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कहीं आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में तो पैसे ट्रांसफर नहीं कर दिए। उस मैसेज (SMS) में कोई संपर्क नंबर या ईमेल भी देना जरूरी है। यदि गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है या वह गलत अकाउंट में चला गया है, तो तुरंत उस नंबर या ईमेल पर शिकायत करें। यह गलती से कटे हुए पैसे वापस पाने का सबसे सरल तरीका है। इस प्रक्रिया में आपको पैसे वापस मिलने में कुछ समय लग सकता है।

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