Gold Tax: गांवों, कस्बों और शहरों में आपने देखा होगा कि सोने के विक्रेताओं के शोरूम होते हैं, जिन्हें आमतौर पर सुनार की दुकान भी कहा जाता है। यदि आप भी सोने का व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, तो शोरूम खोलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक हैं। क्या आपको मालूम है कि सोना बेचने पर टैक्स भी देना पड़ता है? यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से सही है।
23 जुलाई 2024 को सोने की बिक्री (Gold sell) पर टैक्स नियमों (Tax Rule) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। चाहे वह फिजिकल सोना हो, पेपर गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड, हर प्रकार के सोने की बिक्री पर टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में, सोना बेचने पर आपको कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा, इस बारे में सभी जानकारी आप नीचे आसानी से जान सकते हैं, जहां आपका पूरा कंफ्यूजन सुलझ जाएगा।
फिजिकल गोल्ड पर कितना टैक्स देना होगा?
शायद पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि फिजिकल गोल्ड (Gold) क्या होता है। दरअसल, सोने की ज्वैलरी जैसे बिस्कुट, कॉइन आदि फिजिकल गोल्ड (Gold) के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इनकी बिक्री करते हैं, तो आपको LTCG और STCG टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सोना (Gold) खरीदने के बाद दो साल के भीतर उसे बेचते हैं, तो इस पर 20 प्रतिशत STCG टैक्स भरना होगा।
पहले यह 15 प्रतिशत था, लेकिन 23 जुलाई को पेश किए गए पूर्ण बजट में इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही, अब इस पर 4 प्रतिशत का सेस (Cess) भी लागू किया जाता है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 20.8 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है।
जानिए यह कैसे कैलकुलेट होगा?
अगर किसी कारणवश आप ने खरीदे गए सोने को दो साल के भीतर बेच दिया, तो आपको 20 प्रतिशत STCG टैक्स और 4 प्रतिशत सेस देना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 10,000 रुपये का सोना खरीदा और दो साल के भीतर उसे 15,000 रुपये में बेच दिया, तो आपको 5,000 रुपये का फायदा होगा। यह लाभ आपकी कुल वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा।
इससे आपकी सालाना आय उस आयकर स्लैब में आ जाएगी, जिसके तहत आपको इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप सोना दो साल बाद बेचते हैं, तो आपको 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स देना होगा। अगर आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपये तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर यह मुनाफा 1.25 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा।