Gold Hallmarking: BIS के अनुसार, ग्राहकों को हॉलमार्क वाली ज्वैलरी खरीदने की सलाह दी जाती है। खरीदारी के बाद, ज्वेलर से ऑथेंटिक बिल या रसीद लेना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल आपकी खरीद को प्रमाणित करता है, बल्कि किसी भी समस्या या शिकायत के मामले में सहायक भी होता है।
गोल्ड की शुद्धता और बिलिंग से जुड़ी मानकों को निर्धारित करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) नियम बनाता है। BIS के अनुसार, ग्राहकों को हॉलमार्क ज्वैलरी खरीदने की सलाह दी जाती है। खरीदारी के बाद, ज्वेलर से असली बिल या रसीद प्राप्त करना जरूरी है।
यह रसीद न सिर्फ आपकी खरीद को प्रमाणित करती है, बल्कि किसी भी समस्या या शिकायत के मामले में भी सहायक होती है। सही रसीद के बिना, आपकी खरीद में कोई दिक्कत आने पर समाधान प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
गोल्ड खरीदारी के बिल से संबंधित नियमों के बारे में जानें।
गोल्ड की शुद्धता और बिलिंग से संबंधित नियमों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) द्वारा निर्धारित किया जाता है। BIS की सलाह है कि केवल हॉलमार्क ज्वैलरी ही खरीदी जाए। इसके अलावा, ग्राहक को ज्वेलर से ऑथेंटिक बिल या रसीद लेना अनिवार्य है। यह रसीद किसी भी समस्या या शिकायत के मामले में मददगार साबित होती है और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है।
सोने की खरीद पर बिल में कौन-कौन सी जानकारी होनी चाहिए?
BIS के अनुसार, आपके बिल में हॉलमार्क ज्वैलरी की जानकारी शामिल होनी चाहिए। साथ ही, प्रत्येक आइटम की संख्या, उनका अलग-अलग वजन, कैरेट की जानकारी और हॉलमार्क का विवरण भी होना चाहिए।
बिल में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देगी
आपके बिल में आर्टिकल का नाम, जैसे अगर आपने अंगूठी खरीदी है तो "अंगूठी" का उल्लेख होगा। साथ ही, उसका वजन, प्योरिटी (जैसे 22 कैरेट या 24 कैरेट) और कैरेट के अनुसार गोल्ड का मौजूदा रेट, मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क चार्ज, जीएसटी आदि की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।
इस बात का भी ध्यान रखें
अगर आपकी गोल्ड ज्वैलरी में कोई अलग से स्टोन या अन्य सामग्री लगी हो, तो ज्वैलर को बिल में उसकी जानकारी अलग से देनी चाहिए। इसमें स्टोन का प्रकार, वजन और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए।
गोल्ड की शुद्धता की जांच करवाएं
यदि आपको सोने की शुद्धता पर संदेह है, तो BIS इसकी परीक्षण सुविधा प्रदान करता है। आप BIS द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी एसेंशियल और हॉलमार्किंग सेंटर (A&H Center) पर जाकर अपने सोने की प्योरिटी चेक करा सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित टेस्टिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। BIS ने इन सेंटरों की एक विस्तृत सूची भी जारी की है, जिससे आप सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।