EPFO News: ईपीएफओ द्वारा किए गए पीएफ नियमों में बदलाव के बाद अब ईपीएफ सदस्यों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आसान (EPFO Update) बना दिया गया है। कर्मचारियों को पीएफ से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उनके लिए यह अनुभव पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक होगा।
कर्मचारियों को अब यह समस्या नहीं होगी:
अब कर्मचारियों के लिए अपनी पेंशन और बचत राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना कहीं ज्यादा सरल हो गया है। पहले जिन कर्मचारियों को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाने पर कई दस्तावेज़ और वेरिफिकेशन (PF निकासी कैसे करें) की आवश्यकता होती थी, अब उन्हें यह झंझट नहीं होगा। अब बिना किसी जटिल प्रक्रिया के खाते को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का समय और प्रयास दोनों बचेंगे।
जो कर्मचारी नौकरी बदल रहे हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे:
अब कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने पर पेंशन खाता स्थानांतरित करना और भी सरल हो गया है। उन्हें कंपनी से वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और वे इसे स्वयं ही कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक हो और सभी व्यक्तिगत जानकारी (PF निकासी नियम) सही हो। यह नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि वे अब बिना किसी झंझट के अपना खाता ट्रांसफर कर सकेंगे।
यह कर्मचारी अब राहत की सांस ले सकेंगे:
जो कर्मचारी 1 अक्टूबर 2017 के बाद पेंशन खाता प्राप्त कर चुके हैं, वे इस नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, जिनका एक ही यूएएन कई खातों से जुड़ा हुआ है और वह आधार से भी लिंक है, वे भी इस प्रक्रिया का लाभ (Online PF निकासी प्रक्रिया) उठा सकेंगे। ऐसे कर्मचारी अब बिना किसी कठिनाई के अपना खाता स्थानांतरित कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और कार्य प्रक्रिया में सरलता आएगी।
पेंशन राशि को अब एकत्रित किया जा सकेगा:
यदि आपके पास एक ही आधार नंबर से कई EPF खाता संख्या जुड़ी हैं और वे अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुई हैं, तो इन्हें एक ही खाता माना जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों के लिए अपने EPF को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर (EPFO के नए नियम) करना आसान हो जाएगा। यह तरीका बिना किसी परेशानी के विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत सुविधाजनक है और उनकी पेंशन निधि को एकत्रित करने में मदद करता है।
व्यक्तिगत जानकारी सही होनी चाहिए:
अगर EPF खाता संख्या पुराने तरीके से जारी हुई है और आधार से जुड़ी हुई है, तो उसे बिना किसी बदलाव के ट्रांसफर (EPFO की ताज़ा अपडेट) किया जा सकता है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाता धारक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और जन्म तिथि सही तरीके से मेल खाती हो। इस प्रक्रिया से कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के अपना खाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक सुविधाएं मिलती हैं।
पुराना खाता अब ट्रांसफर किया जा सकेगा:
जब अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जुड़े होते हैं और इनमें से कम से कम एक UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ हो, तो ट्रांसफर की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी UAN एक ही आधार से जुड़े हों और सदस्य आईडी में नाम, जन्म तिथि और लिंग की जानकारी मेल खाती हो। इस स्थिति में कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के अपने पुराने और नए खातों को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं।
ईपीएस में कितना प्रतिशत हिस्सा जाता है:
ईपीएफओ की योजना (EPFO पेंशन स्कीम) के तहत, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मासिक वेतन (PF निकासी अपडेट) का 12 प्रतिशत एक हिस्सा पीएफ खाता (EPFO नए नियम) में जमा किया जाता है। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों मिलकर योगदान करते हैं।
कंपनी द्वारा जमा किए गए हिस्से का 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा होता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और उनकी पेंशन योजना को सुनिश्चित करती है।