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Tax Saving Tips: टैक्स बचाने के लिए अभी से करें प्लानिंग, इन तरीकों से बचेगा काफी पैसा!

Tax Saving Tips: फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ जुर्माना देना होगा। वहीं, जिन लोगों ने पहले ही आईटीआर फाइल कर दिया है, उनका रिफंड भी आना शुरू हो गया है। यदि आप पिछले साल टैक्स बचाने में सफल नहीं हो पाए थे, तो अब आपके पास टैक्स बचाने के लिए पर्याप्त समय है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं? अगर नहीं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

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PPF में करें निवेश

पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक आसानी से निवेश कर सकता है। यह योजना काफी सुरक्षित होती है और एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद करती है। वर्तमान में इस योजना में 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसके साथ ही यह योजना ईईई (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी के तहत आती है, जिसका मतलब है कि इसमें हर साल टैक्स में लाभ मिलता है। इस योजना में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।

NPS स्कीम में करें निवेश

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक लॉन्ग टर्म निवेश योजना है, जिसमें निवेश करने पर रिटायरमेंट की उम्र में आपको एक बड़ा फंड एकमुश्त मिलता है। इसके साथ ही, आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मासिक पेंशन भी प्राप्त होती है। इस योजना में निवेश करके आपको तीन प्रमुख लाभ मिलते हैं। पहला, आप अपने लिए रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। दूसरा, एन्युटी के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त होने लगती है। तीसरा, इस योजना में निवेश करके आप सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लाभ उठा सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस

आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए एक आवश्यक जरूरत बन गया है। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर आप सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

होम लोन

अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक शानदार निवेश विकल्प हो सकता है। आजकल, अधिकांश लोग घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं। ऐसे में, आप होम लोन की राशि और उस पर लगने वाले ब्याज दोनों पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन की राशि पर आपको सालाना 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है, जबकि सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं।

ईपीएफ

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। इस पर सेक्शन 80सी के तहत, पीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स लाभ प्राप्त होता है।

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