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ITR UPDATE: आईटीआर फाइल दाखिल करने में हुए टूटे रिकॉर्ड, रिफंड मिलने की संभावना क्या है?

Income Tax Return Update: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे लेकर लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। तय तारीख तक आईटीआर फाइल करने में इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार 7.28 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है।

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यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। यदि आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नहीं भरा, तो अब आपको जुर्माने के साथ इसे दाखिल करना होगा, जो एक बड़ा झटका हो सकता है। आयकर विभाग ने पहले ही 31 जुलाई को आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित किया था।

कुछ टैक्सपेयर्स ने तारीख बढ़ाने की मांग जरूर की थी, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इस बार सबसे अधिक लोगों ने निर्धारित तारीख तक अपनी आयकर रिटर्न फाइल करके अपनी गंभीरता का परिचय दिया है, लेकिन इस बार आयकर रिटर्न प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा अपडेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, साल 2024-25 के लिए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई टैक्स रिजीम के अनुसार 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा, पुरानी टैक्स रिजीम में 2.01 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

वहीं, वेतनभोगी, करदाताओं, और अन्य लोगों के लिए आईटीआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई ही निर्धारित किया गया था। इस अभियान में आखिरी दिन लोगों ने व्यापक रूप से भाग लिया और करीब 69.92 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल हुए, जो एक रिकॉर्ड है।

इससे पहले, आखिरी तारीख में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 58.57 लाख थी, जो कर आधार के विस्तार के तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद, अब सभी को रिफंड का इंतजार करना होगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है।

लोगों को रिफंड का इंतजार

वे लोग जिन्होंने वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त टैक्स भुगतान किया है, उन्हें आईटीआर फॉर्म जमा करने पर इनकम टैक्स रिफंड के योग्य माना जाएगा। इसके साथ ही, रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए रिटर्न की ई-वेरिफिकेशन अत्यंत आवश्यक है। ई-वेरिफिकेशन के कुछ समय बाद, लगभग 4 से 5 सप्ताह में टैक्सपेयर के खाते में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। पैसे के ट्रांसफर की सूचना आपको मैसेज के जरिए प्राप्त होगी।

कुछ टैक्सपेयर्स ने डॉक्यूमेंट्स की वजह से आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयकर विभाग ने इस तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है।

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