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RBI ने कटे-फटे नोटों के लिए नए नियमों की गाइडलाइन जारी की है।

RBI -  भारतीय रिज़र्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार यदि एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो इन्हें बदलने के लिए बैंक बाध्य होगी। बैंक खाताधारक यह काम बैंक में जाकर आसानी से कर सकते हैं। बता दें कि कोई भी इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता।

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कई बार धन संबंधी लेन-देन के कारण हमारे पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं, जिससे हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, यदि आपको अपने कटे-फटे पुराने नोटों को बदलना है, तो आरबीआई के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इसके तहत, आपको किसी भी तरह की चालाकी की आवश्यकता नहीं होगी।

RBI की गाइडलाइन के बारे में जानें

अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोट बदलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार एटीएम से कटे-फटे नोट निकलने पर बैंक को इन्हें बदलने के लिए बाध्य किया गया। इस काम को बैंक खाताधारक आसानी से बैंक में जाकर कर सकते हैं, और कोई भी बैंक इस सेवा से मना नहीं कर सकता।

ये है पूरी प्रक्रिया

यदि आपके पास भी कटे-फटे नोट इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको उस बैंक की शाखा में जाना होगा, जिस बैंक की एटीएम ने आपको कटे-फटे नोट दिए हों। बैंक में आपको नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, और एटीएम के स्थान की जानकारी देनी होगी।

इसके अतिरिक्त, आपको पैसे निकालने के समय जो स्लिप मिली होगी, उसकी एक कॉपी आवेदन के साथ जोड़नी होगी। अगर किसी कारणवश ट्रांसजेक्शन स्लिप खो गई है, तो आप मोबाइल से बैंक की ओर से प्राप्त एसएमएस की विवरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन के बाद, बैंक आपके कटे-फटे नोटों को तुरंत बदल देगा।

यहां आप कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं

RBI की गाइडलाइन के अनुसार, कटे-फटे नोटों को सिर्फ RBI इश्यू ऑफिस और सरकारी बैंकों में ही बदला जा सकता है। प्राइवेट बैंकों की चेस्ट बैंक में भी यह सुविधा उपलब्ध है। चेस्ट ब्रांचेस वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत अधिकृत शाखाएं होती हैं, जिनके पास नोटों और सिक्कों के वितरण का अधिकार होता है।

इन मुद्दों पर भी ध्यान दें

कटे-फटे नोट के लिए ये नियम अनुसरण करें:

- नोट के संख्यात्मक पैनल सही होना चाहिए, तभी उसे बदला जा सकता है। यह नियम 10 रुपए से अधिक मूल्य वाली नोटों के लिए लागू होता है।

- एक बार में बैंक ग्राहक 20 से अधिक नोट नहीं बदल सकते हैं। इन 20 नोटों की रकम 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 5,000 रुपये से अधिक की मूल्य वाले नोट को बदलने के लिए बैंक आपसे चार्ज ले सकता है।

- अगर कोई नोट जल गई है या पूरी तरह से टुकड़े हो गई है, तो ऐसी नोटों को बदला नहीं जाता है।

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