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Income Tax: गोल्ड से हुई कमाई पर टैक्स कितना लगेगा, इसके इनकम टैक्स के नियम जानिए

दिल्ली में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में तेजी नजर आ रही है। फिर भी जब बात इनवेस्टमेंट की आती है, बहुत से लोग गोल्ड में ही निवेश करते हैं। क्या आपको पता है कि सोने से किए गए लाभ पर कितना टैक्स लगता है? अगर नहीं, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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सोने के रेट में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अलग-अलग शहरों में गोल्ड के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत 70 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के करीब पहुंच गई है। इस तेजी से मौज में आने वाले उन लोगों के लिए जिनके पास सोना है या जिन्होंने इसमें निवेश किया है, यह एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं जो लोग सोना खरीदने की सोच रहे थे, वे फिलहाल सदमे में हैं। फिर भी जब बात इनवेस्टमेंट की आती है, बहुत से लोग गोल्ड में ही निवेश करते हैं। क्या आपको पता है कि सोने से किए गए लाभ पर कितना टैक्स लगता है? अगर नहीं, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं…

निवेश के लिए अनेक विकल्प हैं

आज के दौर में सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप फिजिकल सोना या गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। फिजिकल सोना घर में पड़े गहने, गोल्ड ब्रिक्स या कॉइन के रूप में होता है। कुछ लोग सोना खरीदकर उसे बैंक लॉकर में रखते हैं और जब उसकी कीमत बढ़ती है, तो उसे बेच देते हैं। गोल्ड में निवेश करने वाले कुछ लोग गोल्ड ETF में भी निवेश करते हैं। कुछ लोग वर्चुअल सोना भी खरीदते हैं। इसके बावजूद, हर किसी को यह नहीं पता होता कि सोने को बेचने पर कितना टैक्स चुकाना होता है।

इस बिक्री पर टैक्स लगेगा

अगर सोना को 3 साल के अंदर बेच दिया गया है, तो इस बिक्री पर उपलब्ध फायदे पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। यदि सोना को 3 साल के बाद बेचा गया है, तो इस पर 20.8% का टैक्स देना होता है। इसी तरह, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को 3 साल से कम समय में बेचने पर भी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF को 3 साल से अधिक समय बाद बेचने पर भी 20.8% का टैक्स लगेगा।

ये है गणित

अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका खुद का सोना है और इस पर क्यों टैक्स लिया जा रहा है, तो आपको इसकी गणना समझा देते हैं। यदि आपने पांच लाख रुपये का सोना खरीदा है और कुछ साल बाद वह आठ लाख रुपये का होता है, तो आपको आठ लाख पर नहीं, बल्कि तीन लाख रुपये पर ही टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि जिस लाभ को आपने हासिल किया है, उस पर ही टैक्स देना होगा।

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