Limit for Keeping Gold at Home - भारतीय लोग अपने घर में सोने को पसंद करते हैं और जब बेटी की शादी होती है, तो सोने के गहने उसे उपहार के रूप में भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोने की भी एक सीमा होती है? शादीशुदा महिलाओं के पास निर्धारित सीमा से अधिक सोना होने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके बारे में नीचे दी गई खबर में विस्तार से जानें -
भारत में लोगों में, विशेषकर महिलाओं में सोने के प्रति एक अधिक आकर्षण देखा जाता है। इस वजह से सोना भारतीय परिवारों में लंबे समय से एक प्रमुख संपत्ति माना जाता है। भारत में लगभग हर परिवार के पास कुछ मात्रा में सोना होता है, चाहे वह आभूषण, सिक्के या आधुनिक निवेश योजनाओं के रूप में हो। इसके अलावा, सोने को सौभाग्य और धन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है।
क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है, और क्या इसकी कुछ विशेष सीमाएं होती हैं? अगर आपके पास घर में सोना है, तो आपको इस बारे में यहां बताए गए कुछ नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
सोने की खरीद और भंडारण के लिए नियमावली
भारत सरकार ने नागरिकों द्वारा सोने की खरीद, बिक्री और भंडारण से संबंधित कुछ नियम बनाए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप घर में निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं। इसलिए, आपके पास चाहे जितना भी सोना हो, आपके पास इसे हासिल करने का सबूत होना चाहिए।
महिलाएं सोना कितना रख सकती हैं?
आयकर कानून के अनुसार, विवाहित महिला को अपने पास 500 ग्राम सोना रखने की अनुमति है। जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए सोने की सीमा 250 ग्राम रखी गई है। परिवार के पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।
क्या विरासत में मिले सोने पर कोई कर लगता है?
यदि आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय (जैसे कि कृषि) से सोना खरीदा है या फिर आपको यह कानूनी तौर पर विरासत में मिला है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि इसमें छापेमारी की जाती है, तो अधिकारी निर्धारित सीमा के अंदर मिले सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते।
क्या सोना रखने पर भी कोई कर लगता है?
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर सोना बेचा जाए तो उस पर टैक्स देना पड़ता है।
तीन साल बाद सोना बेचने पर कितना कर लगेगा?
अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा। इसकी दर 20 फीसदी होती है।
गोल्ड बॉन्ड बेचने पर कितना कर लगेगा?
यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को 3 साल के भीतर बेचा जाता है, तो मुनाफा बेचने वाले की आय में जोड़ जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर लगता है। अगर 3 साल बाद बेचा जाता है, तो मुनाफे पर 20% इंडेक्सेशन और 10% बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है। बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर कोई मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता।