SSY Scheme: अगर आपके घर में बिटियां ने जन्म लिया हैं, तो आपको उसके आने वाले भविष्य के लिए चिंतित होने लगते हैं। आप बिटिया के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा जमा करने में जुटते हैं। लेकिन इतना बड़ा फंड जमा करना एक साथ कठिन हो सकता है। केंद्र सरकार की इस स्कीम के द्वारा पिता बेटी की शादी और शिक्षा के लिए मोटा पैसा जमा कर सकता है, जिससे सभी चिंताएं एक पल में दूर हो जाती हैं।
सरकार की इस स्कीम के जरिए बेटी की शादी और शिक्षा के खर्च के लिए पिता को आसानी से पैसा मिल सकता है। इसके लिए सिर्फ थोड़े पैसे एसएसवाई स्कीम में जमा करने होंगे। इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर सकते हैं।
देश की बेटियां हर एक क्षेत्र में अपने नाम को ऊंचा कर रही हैं। लेकिन कई परिवार हैं जहां बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की चिंता रहती है। इसी मदद के लिए सरकार ने 2015 में एसएसवाई स्कीम की शुरुआत की थी।
एसएसवाई स्कीम के माध्यम से माता-पिता अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचा सकते हैं, जिसके बाद बेटी को उसके 21 साल पूरे होने पर एक बड़ा फंड मिलेगा। इस राशि को उपयोग में लेकर अभिभावक बेटी की शादी, पढ़ाई आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस स्कीम से पिता की चिंता दूर हो गई
राजेश कुमार, डाक अधीक्षक, जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की इस स्कीम के आने से हर बेटी के पिता की चिंताएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि एसएसवाई स्कीम के अंतर्गत माता-पिता अपनी बेटी के जन्म से लेकर 10 साल तक खाता खोलवा सकते हैं।
यदि आप इस स्कीम में धीरे-धीरे निवेश करते हैं, तो आपको 8.2 फीसदी की ब्याज दर प्राप्त होती है। एसएसवाई स्कीम में मिनिमम निवेश की सीमा केवल 250 रुपये है। इसके अतिरिक्त, आप 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेशकों को टैक्स लाभ भी प्राप्त होता है।
एसएसवाई स्कीम के विशेष विशेषताएँ
बता दें, यदि आप एसएसवाई स्कीम में खाता खोलते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार प्रीमियम का चयन कर सकते हैं। आप एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये से शुरू करके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आसानी से निवेश कर सकते हैं। जब आपकी बेटी 18 साल की उम्र होती है, तो वह अपने खाते से पैसा निकाल सकती है। इसके बाद, बेटी उसी पैसे से उच्च शिक्षा हासिल कर सकती है।
एसएसवाई स्कीम में जमा की गई राशि को निकालने की अवधि 21 साल है। इसका मतलब है कि बेटी 21 साल की आयु में इस स्कीम से निकाल सकती हैं। इस स्कीम में निवेश करने की अवधि 15 साल की है। जो भी राशि मैच्योरिटी में प्राप्त होती है, वह टैक्स फ्री होती है।