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Traffic Rules: अब वाहन बीमा न कराने पर जेल की सजा होगी! सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया

Traffic Rules: सड़क हादसों के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। वाहन बीमा लेने में लापरवाही बरतने पर अब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, मोटर वाहन चलाने के लिए वैध मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। यह एक दंडनीय अपराध है, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, कि सभी वाहनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है ताकि वे थर्ड पार्टी के जोखिमों को कवर कर सकें।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब केवल कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहलू भी है जो सड़क उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसके माध्यम से दुर्घटनाओं और नुकसान की स्थिति में पीड़ितों को सहायता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। जानकारी के अनुसार, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना या किसी को गाड़ी चलाने देना आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इसके साथ जुर्माने और जेल की सजा भी हो सकती है।

इस तरह के लोगों को कानूनी उल्लंघन करने पर न केवल जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार, पहली बार अपराध करने पर 3 महीने तक की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 3 महीने तक की जेल और 4000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

अपनी पॉलिसी को जल्दी से जल्द नवीकरण करवा लें

ऐसे मामले में, अगर आपके वाहन की बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है या समाप्त होने वाली है, तो तुरंत बीमा नवीकरण करवा लें। अन्यथा यह गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। इन नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारियों पर डाली गई है।

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