कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए PF खातों में नए-नए बदलाव करता है। EPFO ने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। यदि आप भी नौकरीपेशा हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, हम जानते हैं EPFO के नियमों में क्या बदलाव हुआ है।
ईपीएफ के फ़ील्ड ऑफिसर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इनमें शामिल हैं गलत आधार विवरण, यूआईडीआई डेटाबेस से आधार में तकनीकी कठिनाइयाँ, और निष्क्रिय आधार जैसी समस्याएँ। अब नियमों में परिवर्तन किया गया है, जिससे सामान्य लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी।
एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड (EPF) ने मृत्यु का दावा करने के लिए एक नए नियम की घोषणा की है। इस तत्व की विवरण को फिजिकल क्लेम के सेटलमेंट की जानकारी के साथ, विभाग ने एक सर्कुलर जारी की है। वास्तव में, ईपीएफओ के अनुसार, एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड (EPF) सदस्यों की मौत के मामले में, फील्ड ऑफिसर्स को आधार को जोड़ने और प्रमाणित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण, EPF सदस्यों को भुगतान में देरी हो रही है।
सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को सही नहीं किया जा सकता है, इसलिए EPFO ने आधार को जोड़ने के बिना फिजिकल क्लेम की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह केवल ई-फ़ाइल में फील्ड ऑफिसर्स की परमिशन के साथ ही किया जा सकता है, लेकिन केवल उन मामलों पर लागू होंगे जहां सदस्य का विवरण यूएएन में सही है, लेकिन आधार डेटाबेस में गलत है।
इन मामलों में दिक्कत होती थी
ईपीएफ के फील्ड ऑफिसर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें आधार में गलत विवरण, यूआईडीएआई डेटाबेस से आधार में तकनीकी समस्याएँ, और निष्क्रिय आधार जैसी समस्याएँ होती थीं।
ऐसे मामलों को देखते हुए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना फिजिकल क्लैम को टेम्परेरी रूप दे दी गई है, लेकिन केवल ई-ऑफिस फ़ाइल में ओआईसी की परमिशन के साथ डिटेल्स देना होगा। ओआईसी द्वारा धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जांच होगी।
आधार जमा करने की अनुमति मिलेगी
यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसका आधार नहीं है, तो उस व्यक्ति का डेटा आधार सिस्टम में संग्रहीत किया जाएगा, और उसे जेडी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मरने वाला व्यक्ति ने अपना नाम आधार में पंजीकृत नहीं किया हो। इस स्थिति में, उस परिवार के किसी सदस्य को अपने आधार को जेडी में जमा करने की अनुमति दी जा सकती है।