PF: पीएफ खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ बताना आवश्यक है कि ईपीएफओ के नियम के अनुसार, रिटायरमेंट से पहले पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कारण प्रस्तुत करना होगा। यदि आप घर खरीद रहे हैं या उसे बना रहे हैं, तो आपको केवल एक बार पैसा निकालने की अनुमति होगी...
हम सभी जानते हैं कि नौकरी में रहते हुए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हमें यह जानकरी है कि कब और कितनी बार निकाल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड (PF) हमारे भविष्य की जमा पूंजी है, जिसे रिटायरमेंट के लिए ही रिजर्व रहना चाहिए।
लेकिन जब कोई मुश्किल हालात मुख्या आ जाए, तो क्या करें? उसी समय के लिए पीएफ की अग्रिम निकासी या एडवांस विथड्रॉल का नियम बनाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इसमें आपकी पूरी सहायता करता है। बस आपको बताना होता है कि पैसे निकालने का कारण क्या है। इसके बाद ही निकासी की प्रक्रिया शुरू होती है।
नौकरी छूट जाए और हाथ में पैसे न रहें तो पीएफ निकासी की एक वजह यह भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, शादी, उच्च शिक्षा, रहने के लिए घर बनाने, घर बनाने के लिए ज़मीन की खरीद आदि के लिए अग्रिम में पैसे निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं। जब आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपना पीएफ खाता खोलें, तो वहाँ कंपनी का पैसा और आपका जमा पैसा दोनों दिखता है। अर्थात, पासबुक में कंपनी का हिस्सा और आपका हिस्सा एक साथ दिखता है।
ईपीएफओ के नियम
ईपीएफओ के नियम स्पष्ट करते हैं कि आप निकासी के लिए जो कारण चुनते हैं, उसी के अनुसार निकासी होगी। यदि आपने बेरोजगारी को कारण चुना है और लगातार दो महीने तक सैलरी नहीं मिली है, तो आप पीएफ में जमा पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा कारण प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जिसमें पीएफ में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत प्लस ब्याज आपको मिलेगा, या तीन महीने की वेतन और डीए के साथ मिलेगा, जिसमें से जो भी कम होगा, वह आपको मिलेगा। यही नियम कोविड-19 के समय पीएफ की अग्रिम निकासी के लिए है। कोविड-19 के नाम पर एक बार पीएफ एडवांस निकाला जा सकता है।
सवाल यह है कि आप रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ खाते से पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं और कितनी बार पैसे पा सकते हैं। ईपीएफओ के नियम कहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कारण देना होगा। मान लें, अगर घर में बेटे या बेटी की शादी है, तो आप आराम से पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं, मगर 3 बार से अधिक नहीं।
पैसे कब-कब निकाल सकते हैं?
आप चाहें तो बेटे या बेटी की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप कोई घर या उसके लिए ज़मीन खरीद रहे हैं या उसे बना रहे हैं तो आप बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं। आप रिटायरमेंट से पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए EPF अकाउंट से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं। पैसे निकालने में कोई मनाही नहीं पर आपको उसके टैक्स रूल का भी ध्यान रखना चाहिए।
लगातार 5 साल की नौकरी के बाद पीएफ से पैसा निकालने पर 10 प्रतिशत की टीडीएस कटौती होती है, जब पैसे निकालते समय पैन नंबर दिया जाता है। अगर पैन नंबर नहीं दिया जाता है तो 30 प्रतिशत की टीडीएस कटौती होती है। 5 साल की लगातार सेवा के बाद पीएफ से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ में जमा पैसे को नेशनल पेंशन स्कीम या NSC में ट्रांसफर करता है, तो उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है।