RBI: एटीएम से पैसे निकालने से पहले आरबीआई के नियमों को अवश्य जान लें। वास्तव में, यहाँ एटीएम से पैसे निकालने के बाद कटे-फटे नोट निकल जाएं तो उन्हें उस बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, जिस बैंक से वह एटीएम लिंक्ड है। इसके लिए आपको केवल एक एप्लीकेशन लिखनी होगी।
क्या आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकालने के कई नियम होते हैं? हर महीने इसकी कुछ सीमा होती है। अगर यह सीमा पार हो जाए, तो आरबीआई के नियमों के अनुसार हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए देने होंगे। इसके अलावा, एटीएम से अगर कटे-फटे या नकली नोट निकल जाएं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रक्रिया का पालन करके नोटों को बदलवा सकते हैं।
जानिए कौन-सा बैंक कितने पैसे चार्ज करता है
सभी बैंक RBI के नियमों के अलावा पैसे ट्रांजैक्शन फीस भी चार्ज करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 21 रुपए के अलावा 9 रुपए का टैक्स चार्ज करता है। एसबीआई 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने पर 10 रुपए और दूसरे एटीएम पर 20 रुपए का चार्ज करता है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मेट्रो शहर में 3 और बाकी जगहों पर 5 ट्रांजैक्शन के बाद 21 रुपए के अलावा 8.5 रुपए का चार्ज करता है।
नोट बदलने की प्रक्रिया क्या है?
एटीएम से पैसे निकालने के बाद अगर कटे-फटे नोट निकल जाएं, तो उन्हें उस बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, जिस बैंक से वह एटीएम लिंक्ड है। इसके लिए आपको बस एक एप्लिकेशन लिखनी होगी। इस एप्लिकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, और जिस एटीएम से पैसे निकले हैं उसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी। जब जानकारी सत्यापित हो जाएगी, तो बैंक तुरंत नोट बदल देगा।
नकली नोट निकल जाए तो क्या किया जाए?
यदि एटीएम से नकली नोट निकल जाए, तो मार्केट में उन्हें चलाने की बजाय, जिस समय नोट निकाली गई है, उसी समय एटीएम को उलट-पुलट करके दिखाएं। फिर बैंक में जाकर नकली नोट और रसीद लें। बैंक की जांच के बाद नोट बदल दिया जाएगा। अगर अधिक कैश निकाला गया है, तो आरबीआई इश्यू ऑफिस से नोट एक्सचेंज किया जाएगा।
RBI के नियम क्या कहते हैं?
आरबीआई के नियमों के अनुसार आप आसानी से किसी बैंक शाखा या रिजर्व बैंक के कार्यालय से नोटों की बदलाव करवा सकते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार, आप एक बार में केवल 5,000 के मूल्य वाले 20 नोटों को ही एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि, बैंक उन नोटों को बदलता नहीं है, जो बहुत ज्यादा फटे या जले हुए हों। ऐसे नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा करवाया जा सकता है।
एसबीआई के नियमों को जानिए
एसबीआई के एटीएम में नोट शॉर्टिंग मशीन से चेक करके नोटों को डाला जाता है। इससे नोटों के खराब निकलने की संभावना कम होती है। फिर भी, अगर कोई नोट खराब निकलता है, तो बैंक के शाखा से नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार, यदि कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है, तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।