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Savings Account में पैसे जमा पर इतना लगेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम को समझें

आयकर नियम देश में कई लोगों के बैंक अकाउंट में सेविंग को जमा करने का अनुमति देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में जमा नकद पर भी कर लगता है। आज हम इस लेख में आपको बताएँगे कि सेविंग अकाउंट पर कब और कितना कर लगता है। आयकर नियमों के अनुसार सेविंग अकाउंट पर कितने रुपये पर कर लगाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

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बैंक अकाउंट आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है। एक परिवार में माता-पिता के साथ बच्चों का भी अकाउंट होता है। सैलरी हो या फिर स्कॉलरशिप सबके लिए बैंक अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है।

वैसे तो बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं- एक सेविंग अकाउंट (सेविंग अकाउंट) और दूसरा करंट अकाउंट (करंट अकाउंट)। जो लोग पैसा बचाने के उद्देश्य से अकाउंट ओपन करते हैं, वह सेविंग अकाउंट का चयन करते हैं।

सेविंग अकाउंट में बैंक ब्याज जैसे कई लाभ होता है, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि सेविंग अकाउंट पर भी हमें कर देना होता है।

सेविंग अकाउंट पर कब लगता है कर

वैसे तो सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है। कई बैंक धारक को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब सेविंग अकाउंट में एक निर्धारित सीमा से अधिक पैसे जमा होते हैं, तो उस पर अकाउंट होल्डर को कर देना होता है।    

इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप उतना ही पैसा रखें जो आयकर (आईटीआर) के दायरे में आता हो। अगर आप उससे ज्यादा पैसा अकाउंट में रखते हैं तो आपको बैंक द्वारा मिले ब्याज पर कर देना होगा।  

कितनी राशि पर लगता है कर

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर किसी सेविंग अकाउंट से मिल रहा इंटरेस्ट भी इनकम में गिना जाता है। ऐसे में अगर किसी अकाउंट होल्डर की सालाना इनकम 10 लाख रुपये हैं और सेविंग अकाउंट पर उसे 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है। इस ब्याज को मिलाकर अब उसकी सालाना इनकम 10,10,000 रुपये हो जाएगी।

इतनी इनकम आयकर अधिनियम के अनुसार कर देने योग्य होती है। इसका मतलब है कि अब खाताधारक को ब्याज पर कर का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग को देनी चाहिए सेविंग अकाउंट की जानकारी

आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में 1 कारोबारी साल में 10 लाख रुपये से अधिक कैश रखता है, तो उसे इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी चाहिए।

अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि 10 लाख रुपये एक तरह पर इनकम के रूप में देखा जाएगा और यह कर लेने योग्य होती है।

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