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Gold Rules: सोना कितना घर पर रख सकते हैं महिलाएं और पुरुष, इस नियम को जानें

Gold Storage Limit in India: सोने के गहने लगभग हर दूसरे भारतीय घर में पाए जाते हैं। त्योहार के मौके पर या बेटी की शादी में, सोने के गहने उपहार के रूप में दिए जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में सोने के आभूषण रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि सोने की राशि में एक सीमा निर्धारित होती है, जिसके अतिरिक्त आपको आयकर लगा सकता है? इस प्रकार, घर में सोने की भी एक सीमा होती है। अगर आप इस सीमा से अधिक सोना रखते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आप पर कठोर कार्रवाई कर सकता है। नीचे दी गई खबर में जानें कि घर में कितना सोना रखना उचित है।

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हाल ही में आयकर विभाग ने राजस्थान के पाली और जोधपुर में तीन व्यापारिक समूहों के कई स्थानों पर छापा मारकर सोने के बड़े खजाने को खोज निकाला है। इन समूहों के स्थानों से आयकर विभाग ने लगभग 52 करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद की है। इतनी ज्वेलरी को देखकर आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान हो गए हैं और वे इस ज्वेलरी के मूल स्रोत का पता लगाने में जुटे हैं। प्रेम केबल्स ग्रुप, पी जी फॉइल्स, और गुगड़ ग्रुप के स्थानों पर छापा मारकर आयकर विभाग ने यह सोने का खजाना बरामद किया है।

उसके बाद यह सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास कितना सोना या सोने से बनी ज्वेलरी रख सकता है। ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिसनर्स फेडरेशन (सेंट्रल जोन) के चेयरमैन और कर विशेषज्ञ संदीप अग्रवाल के अनुसार, आयकर अधिनियम 132 में घर में रखे सोने को संपत्ति कर निर्धारण में निर्धारित किया गया है। घर में रखे सोने की मूल्यांकन के लिए निर्देश संख्या 1916 का अनुप्रयोग किया जाता है।

विवाहित महिला 500 ग्राम सोने के आभूषण रख सकती है

आयकर अधिनियम में इस तय किया गया है कि घर और लॉकर्स में कितनी मात्रा में सोना रखा जा सकता है। उसके अनुसार, घर में एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोने के आभूषण रख सकती हैं, जबकि बिना विवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना हो सकता है। पुरुष के पास घर से 200 ग्राम सोना रखा जा सकता है। अधिक सोना होने पर आयकर रिटर्न में इसे उल्लेख करना आवश्यक है। 

आयकर रिटर्न को दाखिल करना अनिवार्य है

पुस्तैनी सोना चाहे घर में हो, लॉकर में हो, या किसी अन्य स्थान पर हो, उसे आयकर रिटर्न में जरूर घोषित किया जाना चाहिए। जांच के दौरान इसके मौजूदा साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि आपने सोना खरीदा है और उसका बिल भी बनवाया है, लेकिन आपने इसे अपने आयकर रिटर्न में नहीं उल्लेख किया है, तो सोना जब्त किया जा सकता है। इस सोने को आयकर अधिनियम 132 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए माना जा सकता है।

सोना को स्त्रीधन के रूप में गिना गया है

भारत में सोना को स्त्रीधन के रूप में माना जाता है। सोने को घर में रखने के मामले में, सीबीडीटी द्वारा 11 मई 1994 को एक पत्र जारी किया गया था। उसमें एक निर्धारित मात्रा में सोना मिलने पर, जांच एजेसिंयों द्वारा पूछताछ नहीं करने का भी प्रावधान है। साथ ही, निर्धारित मात्रा से अधिक सोने के स्रोत पर सवाल उठाने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

अदालतों ने भी इस संबंध में कई निर्णय दिए हैं

महिला के पास गोल्ड को गिफ्ट के रूप में रखने के नियम, जो घर में माता-पिता के साथ साथ ससुराल पक्ष, मित्र या किसी अन्य रूप से मिले, हैं। इस विषय में राजस्थान उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की है और इस पर निर्णय पारित किए हैं।

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