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कैश रखने के लिए भी घर में एक लिमिट होती है, इस इनकम टैक्स नियम को जान लें

Income Tax Rules: डिजिटल लेन-देन का प्रचलन तेजी से बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग आपातकालीन स्थिति के लिए घर में नकद रखते हैं। मीडिया में अक्सर यह खबरें सामने आती हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी के घर छापा मारा और करोड़ों का नकद बरामद किया। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अक्सर लोगों के यहां छापा मारते हैं और घर से महंगी वस्तुएँ और करोड़ों का नकद जब्त करते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कुछ नियम बताए हैं, जिसके अनुसार घर में नकद रखने की सीमा तय की गई है

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कोरोना काल के बाद से डिजिटल लेन-देन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अब लोग अधिकांश लेन-देन यूपीआई और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग कैश में ही लेन-देन करना अधिक पसंद करते हैं। उन्हें एटीएम से एक साथ अधिक कैश निकालने की संभावना होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में अधिकतम कितना कैश रखा जा सकता है? नियमों की जानकारी न होने पर आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। घर में कैश रखने के इनकम टैक्स के नियम क्या हैं? इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।

कैश को घर में कितनी मात्रा में रख सकते हैं?

Income Tax के नियम के अनुसार, आप जितना चाहें घर में कैश रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी एजेंसी ने आपके घर में रखी नकदी को जांच ली तो आपको उसका स्रोत बताना होगा। अगर आपने धन सही तरीके से कमाया है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास इसे समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। और अगर आपने टैक्स रिटर्न सही ढंग से भरा है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

जुर्माना लगाया जा सकता है

अगर आप घर में रखे कैश के स्रोत को बता नहीं सकते हैं, तो जाँच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यह आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। यह ध्यान दें कि नोटबंदी के बाद, इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि यदि आपके पास अनडिस्क्लोज कैश है, तो जितना भी कैश आपके पास से बरामद होता है, उस राशि का 137 फीसदी तक टैक्स लगा दिया जा सकता है।

एक साल में कितना कैश निकाल सकते हैं?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति एक बार में 50 हजार से अधिक कैश निकालता है, तो उसे अपना पैन कार्ड प्रदर्शित करना होगा। वहीं, एक साल में 20 लाख से अधिक कैश जमा या निकाला जा सकता है। दो लाख से अधिक कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड की प्रदर्शनी की आवश्यकता होगी।

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