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यदि ऑनलाइन पेमेंट के जरिए गलत खाते में पैसा चला गया तो उसे वापस प्राप्त करने के नियम क्या हैं, यहाँ जानिए

UPI Payment से भुगतान की आदतें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। किसी भी बिल का भुगतान और पैसे ट्रांसफर करना अब बहुत आसान हो गया है। बस कुछ ही सेकंड में किसी के भी खाते में पैसे भेज सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब आप यूपीआई के जरिए गलत ट्रांजेक्शन कर देते हैं? इसके बारे में जानें पूरी जानकारी खबर में।

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Digital Payment के बढ़ते क्रेज के साथ, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। कई बार गलत नंबर डालने से पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है, या फिर जल्दीबाजी में गलत कोड स्कैन कर लेते हैं और गलती से पैसा किसी अन्य अकाउंट में चला जाता है।

UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करते समय अगर आपका पेमेंट गलती से किसी अन्य अकाउंट में चला जाए, तो आपके पास उसे वापस पाने का मौका होता है, लेकिन जानकारी की कमी में हम ऐसा करने से विफल हो जाते हैं। आइए आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, जिससे आप गलत अकाउंट में भेजे गए पैसों को वापस पा सकते हैं।

अगर पैसा गलत अकाउंट में चला जाए, तो क्या करें?

जब UPI से पैसा भेजते समय गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला जाए, तो चिंता नहीं करें। आप कुछ स्टेप का पालन करके उस पैसे को आसानी से रिफंड कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप जिस अकाउंट में पैसा भेज दिया है, उसको अनुरोध करें कि वो आपका पैसा रिफंड कर दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर पैसा गलत अकाउंट में चला गया है, तो सबसे पहले संबंधित बैंक और आरबीआई की वेबसाइट पर शिकायत करें।

जब हमने साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि अगर आपने गलती से पैसा ट्रांसफर किया है, तो उस खाते की जानकारी को यूपीआई ऐप के कस्टमर सपोर्ट या बैंक को देना चाहिए। अगर फंड रिसीव करने वाला व्यक्ति ने पैसा वापस नहीं किया है, तो वह रिवर्ट होकर आपके खाते में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसने पैसे निकाल लिए हैं, तो आपको अपनी शिकायत आरबीआई और NPCI में दर्ज करवा लेनी चाहिए।

अगर UPI से दूसरे खाते में चला गया है पैसा, तो क्या करें?

यूपीआई से भुगतान करते समय अगर किसी दूसरे खाते में गलती से पैसा चला जाता है, तो उसे रिफंड पाने के लिए सबसे पहले शिकायत दर्ज करें। Paytm, GPay या PhonePe से भुगतान करते समय अगर यह गलती हो जाती है, तो सबसे पहले ऐप के सहायता अनुभाग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। इस कदम को पूरा करने के बाद बैंक को भी इसकी जानकारी दें। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या नेटबैंकिंग या फिर शाखा में जाकर इसकी शिकायत बैंक में भी दर्ज करवाएं। पैसे ट्रांसफर होने का संदेश अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर यह संदेश आपके काम आ सकता है।

रिजर्व बैंक ने नियम बनाए हैं

यूपीआई से गलत अकाउंट में पैसा भेजने पर आपको RBI की वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट पर bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाना होगा। शिकायत में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। जिस अकाउंट में गलती से पैसा चला गया है, उसकी विवरण भी साझा करना होगा।

जिस व्यक्ति के खाते में आपने पैसा भेजा हो, अगर वह आपके पैसे वापस नहीं करता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ NPCI में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप NPCI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर "विवाद सुलझाने की व्यवस्था" (Dispute Redressal Mechanism) पर जाना होगा। वहां जाकर आपको ट्रांजैक्शन टैब में जाकर शिकायत की सम्पूर्ण जानकारी भरनी होगी।

BHIM के नियम क्या होते हैं?

भीम के नियमों के अनुसार, यदि आप गलती से किसी अन्य खाते में पैसा भेज देते हैं, तो उसे फिर से वापस नहीं लिया जा सकता। जिस खाते में आपने धन भेजा है, उसके प्राप्तकर्ता से आपको अनुरोध करना होगा। अगर वह पैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो ठीक है, वर्ना इसे वापस नहीं मिलाया जा सकता।

ऐसे में, जब भी आप भीम ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करें, तो आवश्यक है कि आप सम्पूर्ण विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें। विवरणों की जाँच के बाद ही पैसे को ट्रांसफर करें। यदि फिर भी कोई ग़लती हो जाए, तो तुरंत उपलब्ध तरीकों से अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। आप भीम ऐप के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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