भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंक से जुड़ी जानकारियों को अपडेट करता रहता है, और अब फिर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने लोन न भरने वालों के बारे में अपडेट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस अपडेट से लोन न भरने वालों को राहत मिली है। आइए खबर में RBI द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।
क्या किसी ने आपके नाम पर लोन ले रखा है या फिर आपने खुद लोन लिया है? और क्या अब फर्जी एजेंट आपको परेशान कर रहा है या आपको धमका रहा है, इसकी वजह से? तो यह सूचना आपके काम आ सकती है। हां, बहुत बार लोन लेने के बाद, फर्जी रिकवरी एजेंट्स लोगों को परेशान करते हैं और उन्हें धमकाते हैं ताकि वे लोन की भरपाई कर दें। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।.
बार-बार लोन की चुक में ग्राहकों को धमकाने वाले फर्जी रिकवरी एजेंट्स अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन RBI के नियमानुसार, कोई भी आपको लोन की चुक के लिए परेशान या धमका नहीं सकता। चलिए, जानें कैसे इसकी शिकायत की जा सकती है।
बैंक मनमानी कर रहे थे
RBI ने कहा कि उन्होंने बैंकों को कर्ज लेने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वे इसका इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में किये जा रहे थे। आरबीआई ने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा, 'ऐसा देखा गया है कि कई रेगुलेटेड इकाईयां पेनल्टी ब्याज दरें लगाती हैं। ये लागू ब्याज दरों के अलावा होती हैं।' सर्कुलर में कहा गया, 'ओरिजनल ब्याज दर के अतिरिक्त पेनल्टी ब्याज दर का इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, समीक्षाओं से पता चला है कि दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में विनियमित संस्थाओं के बीच अलग-अलग नियम हैं। इससे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद पैदा हुए हैं।'
RBI के नियमों के अनुसार क्या कहा जाता है?
आरबीआई के नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही आपको कॉल कर सकते हैं। उन्हें आपको किसी भी प्रकार की धमकी देने का अधिकार नहीं है और न ही किसी अपमानजनक संदेश का प्रेषण कर सकते हैं। यदि वे आपको किसी भी शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करते हैं, तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनके द्वारा भेजे गए सभी संदेशों और कॉल की रिकॉर्डिंग रखनी होगी, ताकि आप साबित कर सकें कि उन्होंने आपको परेशान किया है।
ऐसा करके आप शिकायत कर सकते हैं।
यदि कोई आपको लोन रिकवरी के लिए परेशान करता है, तो आप इसे अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करने से मना करे, तो आप सिविल कोर्ट में उस बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप उस एजेंट के कॉलिंग नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस या संदेश को सेव कर सकते हैं।