कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है EPFO, क्योंकि इसमें निवेश करने में कम जोखिम होता है और सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा होती है। इससे उनका जीवन आर्थिक कठिनाई के बिना बितता है। कई बार किसी कारण से पैसों की अचानक आवश्यकता पैदा हो जाती है, लेकिन EPFO से इसे आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए, हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है।
नौकरीपेशा व्यक्तियों के पास एक ईपीएफ खाता होता है। यह ईपीएफ खाता EPFO द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आपकी मासिक वेतन का एक हिस्सा प्रतिमाह इस ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। जितना धन आप जमा करते हैं, उतना ही कंपनी द्वारा भी जमा किया जाता है। यह ईपीएफ का धन आपको सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होता है। हालांकि, आप इस धन को आपसे पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्दिष्ट नियम होते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप कैसे प्रॉविडेंट फंड से धन निकाल सकते हैं।
EPFO से निकाल सकते हैं पैसा
पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आप अपातकालीन परिस्थितियों में फॉर्म 19 का उपयोग करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं। आप अपने पीएफ खाते से पूरे राशि या उसका एक हिस्सा निकाल सकते हैं। आप फॉर्म 19, पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी), और पीएफ पार्ट निकासी (फॉर्म 31) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका राशि 20 दिनों के भीतर नहीं मिलता है, तो आप अपने क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त से शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं।
आप आवेदन को ऑनलाइन भी कर सकते हैं
EPFO के सदस्य इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड का उपयोग करके भी आवेदन कर सकते हैं। पीएफ क्लेम को ऑनलाइन करने के लिए, सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद, आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा। एक बार लॉगिन होने के बाद, आपको ऑनलाइन सेवाओं टैब के तहत 'क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)' पर क्लिक करना होगा। एक नया टैब खुलेगा जिसमें आपको यूएएन से जुड़ा सही खाता नंबर डालना होगा। इसके बाद, आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। बैंक खाते के वेरिफाई होने के बाद, आपको EPFO द्वारा निर्धारित नियमों का पूरा करना होगा। इसके बाद, क्लेम के लिए आवेदन करके सबमिट का बटन दबाएं।