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गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर वापस कैसे मिलेगा, RBI के नियम जानिए

RBI: अक्सर लोग गलती से किसी अन्य के खाते में पैसा भेज देते हैं। इसके बाद उन्हें परेशानी होती है कि अब हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ सरल कदमों का पालन करके आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं। नीचे दी गई खबर में इन कदमों के बारे में जानें।

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देश में UPI Payment एक क्रांति की तरह आया है। इसने हमारी लेन-देन की आदतों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो या दुकानों पर पेमेंट, UPI ने सब कुछ बेहद आसान और तेज कर दिया है। चंद सेकंड में क्यूआर स्कैन करके पूरी सुरक्षा के साथ आपका पैसा ट्रांसफर और पेमेंट हो जाता है।

हालांकि, कई बार लोग गलती से दूसरे के खाते में पैसा भेज देते हैं। उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारा पैसा अब कैसे वापस मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई जरुरत नहीं है। आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपना पैसा आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

यूपीआई पेमेंट गलती से हो जाए तो क्या करें

यदि कभी आप गलत यूपीआई पेमेंट कर दें, तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग को कॉल करें। आप यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, गलत ट्रांजेक्शन की सूचना सबसे पहले आपके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है। यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद, आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पेमेंट से जुड़ी सारी जानकारी इन्हें देनी पड़ेगी।

यदि समाधान न हो, तो यहाँ दर्ज करें शिकायत

यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर 'व्हाट वी डू' पर क्लिक करें, जहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यूपीआई का चयन करें, फिर 'कम्प्लेंट सेक्शन' में जाकर लेनदेन का विवरण भरें। इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर और यूपीआई आईडी आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद 'इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द रोंग यूपीआई एड्रेस' का विकल्प चुनें, और वैलिड डॉक्यूमेंट अटैच करें।

यदि 30 दिनों में समाधान नहीं मिलता, तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें 

यदि 30 दिनों में शिकायत का समाधान नहीं होता, तो आप बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, नियमों के अनुसार गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत को घटना के 3 दिनों के भीतर करना आवश्यक है।

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