सभी एटीएम कार्ड धारकों के लिए यह खुशखबरी है। प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और आप अपने एटीएम कार्ड का इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है।
जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना खाता खोलता है, तो उसे साथ में डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस डेबिट कार्ड का उपयोग लोग ऑनलाइन भुगतान से लेकर पैसे निकालने तक कर सकते हैं। हालांकि, अब आप एटीएम कार्ड को सिर्फ ऑनलाइन भुगतान या नकद निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कामों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से आपको कुछ अनजान फायदे भी हो सकते हैं।
यदि आप अपने एटीएम कार्ड का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपको 25 हजार रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। ऐसी जानकारी से अक्सर लोग अनजान रहते हैं, जिसके कारण वे अपने हाथों से इस तरह के विशेष अवसरों को गंवा देते हैं।
किस लोगों को फायदा हो सकता है?
यह लाभ उन लोगों को होगा जिन्होंने अपने एटीएम कार्ड का इंश्योरेंस करवा रखा होगा और जिन्होंने 45 दिनों तक अपने एटीएम कार्ड का उपयोग किया होगा। यह विशेष सुविधा सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों के एटीएम कार्ड धारकों के लिए है। आपको एटीएम कार्ड से कितना मुनाफा होगा, इसका पता आपको एटीएम कार्ड की कैटेगरी से पता चलेगा।
अगर आपका ATM Card प्लैटिनम का है, तो आपको 2 लाख रुपए का फायदा होगा, वहीं अगर आपका कार्ड क्लासिक होगा, तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन धन अकाउंट्स पर मिलने वाले रुपये कार्ड से ग्राहक को 1 से 2 लाख रुपये तक का बीमा भी प्राप्त हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो जाती है, तो ऐसे में उस मृत व्यक्ति के परिवार वालों को 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस का फायदा मिल सकता है।
क्लेम कैसे किया जा सकता है?
यदि किसी एटीएम कार्ड धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो कार्ड धारक के नामांकन (नॉमिनी) को उसे उस बैंक की शाखा में जाना होगा, जिस बैंक में उस व्यक्ति का खाता था। वहाँ उसे मुआवजा प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखकर जमा करना होगा।
बैंक में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा करने के बाद, नामांकित व्यक्ति को आसानी से बीमा का क्लेम मिल जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एटीएम कार्ड का उपयोग करने वाले के लिए अगर 45 दिनों के भीतर मौत हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो ही उस व्यक्ति का मुआवजा क्लेम हो सकता है।