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अगर ATM में कैश फंस जाए, तो पहले करें यह काम, नहीं तो पैसे से धो बैठेंगे हाथ

Withdrawing Money from ATM: आजकल बहुत से लोग कैशलेस रहना पसंद करते हैं और कोरोना महामारी के बाद UPI जैसे भुगतान तंत्रों का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कभी-कभी नकद पैसे की जरूरत पड़ती है। इस दौरान सबसे सरल समाधान है ATM से पैसे निकालना। ATM का उपयोग करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अगर ATM से पैसे निकालते समय पैसे मशीन में फंस जाएं तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। RBI ने इस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं।

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आजकल अधिकांश लोग कैश निकालने के लिए एटीएम का उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि कैश निकालते समय पैसे एटीएम में फंस जाते हैं। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और पैसे फिर से एटीएम मशीन से निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम आपको एटीएम में फंसे पैसे को वापस मंगाने के तरीके बताएंगे।

बैंक से संपर्क कैसे करें

RBI के नियमों के अनुसार, यदि खाताधारक अपने बैंक एटीएम या किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं और कैश नहीं मिलता, लेकिन अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो ऐसे मामले में अपने बैंक के किसी भी निकटतम शाखा से संपर्क करें। अगर बैंक बंद है तो बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके इस विषय में सूचित करें। आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। बैंक को इस पर सप्ताह का समय मिलेगा।

लेन-देन रसीद

ATM से पैसे निकालते समय अगर ट्रांजेक्शन विफल हो गया है, तो भी आपको उसकी स्लिप जरूर रखनी चाहिए। इसलिए कभी भी पर्ची को निकालना न भूलें। अगर किसी कारणवश स्लिप नहीं मिली, तो आप बैंक स्टेटमेंट भी उपलब्ध करा सकते हैं। ट्रांजेक्शन स्लिप का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इसमें ATM की आईडी, स्थान, समय और बैंक के द्वारा प्राप्त किया गया रिस्पॉन्स कोड जैसी जानकारी होती है।

बैंक 7 दिनों के भीतर पैसे की वापसी करेगा।

RBI ने इस प्रकार के मामलों को ध्यान में रखते हुए विशेष गाइडलाइन तैयार की है। इसके अनुसार, बैंक को इस प्रकार के मामलों में ग्राहकों के पैसे को 7 दिनों के भीतर वापस करना होगा। अगर बैंक आपके पैसे को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक 7 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे नहीं लौटा पाता है, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा।

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