यदि आपके पास दो या उससे अधिक पीएफ अकाउंट (PF Account) हैं, तो आपको उन्हें सभी को मिलाकर एक में संयुक्त कर लेना चाहिए। पीएफ अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया सरल है और आप इसे ऑनलाइन तरीके से अपने घर से ही पूरा कर सकते हैं। पीएफ खातों को एक में मिलाने के बाद मिलने वाले ब्याज का पैसा अधिक होगा। वहीं अगर आपने इन्हें मर्ज नहीं किया तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जब किसी प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसके नियोक्ता द्वारा एक नया ईपीएफ अकाउंट खोला जाता है। हालांकि, इसे खोलते समय पुराने यूएएन नंबर का ही उपयोग किया जाता है।
जब नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन की जाती है और पुराना UAN नंबर प्रदान किया जाता है, तो नये खाते के तहत पुराना खाता संबंधित नहीं होता। इसका अर्थ है कि पुराने खाते में जमा फंड नए खाते में स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में जोड़ने के लिए PF अकाउंट को मर्ज करना आवश्यक है।
PF अकाउंट को मर्ज न करने के हानि
अगर आप अपने PF अकाउंट्स को मर्ज करते हैं, तो UAN आपके काम के सभी अनुभवों को मर्ज कर देगा। यानी, अगर आपने तीन कंपनियों में 2-2 साल काम किया है और अपने पीएफ अकाउंट्स को मर्ज कर लिया है, तो आपका अनुभव छह साल का हो जाएगा।
यदि आपने पीएफ मर्ज नहीं किया है, तो हर कंपनी के लिए अलग-अलग ड्यूरेशन काउंट होगा। इसलिए, मर्ज नहीं करने पर अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकालते हैं, तो हर कंपनी के लिए दो-दो साल अलग-अलग काउंट होगा और तीनों पर ही आपको 10-10 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ेगा।
कुछ समय पहले ही EPFO ने उन खातों पर ब्याज बंद करने का निर्णय लिया था जो 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे। हालांकि बाद में उसने इस निर्णय को वापस ले लिया। भविष्य में ऐसी असुविधा से बचने के लिए भी आपको पीएफ अकाउंट को मर्ज करना चाहिए।
UAN नंबर अनिवार्य है
EPFO के दो मौजूदा अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आप सर्विसेज (सेवाएं) में जाकर "एक कर्मचारी - एक ईपीएफ खाता" पर क्लिक करें। इसके बाद ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा। यहां पीएफ अकाउंट होल्डर को मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद UAN और वर्तमान सदस्य आईडी डालनी होगी।