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RBI ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, सभी बैंकों को यह दिशा-निर्देश जारी किया

यदि आपने भी होम लोन लिया है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन चुकाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। आरबीआई (RBI) ने बैंकों को निर्देश जारी किया है। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने के नियम जारी किए हैं, जिससे बैंकों को साफ़ कर दिया गया है। पहले लोगों को लोन पूरा होने के बाद भी रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए भटकना पड़ता था और इसके लिए बैंक की प्रक्रिया में कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह समस्या दूर हो गई है।

बैंक शाखा में दस्तावेज होना चाहिए

इस निर्णय के बाद, होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट कर दिया है कि होम लोन की पूरी देने वाले ग्राहकों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज उनकी शाखा में 30 दिन के भीतर होने चाहिए। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।

बैंक को नुकसान की भरपाई करनी होगी

यदि किसी होम लोन ग्राहक के प्रॉपर्टी पेपर खो जाते हैं या दस्तावेज खराब हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। आरबीआई ने बैंकों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि दस्तावेज खोने की स्थिति में बैंक को अगले 30 दिनों में नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को वापस करने होंगे।

प्रतिदिन 5000 रुपये का जुर्माना

RBI ने निर्देश जारी किया है कि बैंकों को किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बैंक इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वास्तव में, कई शिकायतें मिल रही थीं कि लोन का भुगतान करने के बाद भी ग्राहकों को उनके प्रॉपर्टी पेपर मिलने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए, आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को इस निर्देश का पालन करने के लिए निर्देशित किया है।

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