EDLI: यदि आप एक पीएफ खाताधारक हैं, तो इस समाचार को एक बार अवश्य पढ़ें। वास्तव में, यह आपको सूचित करता है कि नौकरी के दौरान ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु होने पर ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत परिवार को 7 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त हो सकती है। आइए, इस समाचार में जानते हैं कि आप इसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप नौकरीपेशा हैं और पीएफ खाताधारक हैं, तो आपको एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के बारे में जानकारी होना चाहिए। ईडीएलआई स्कीम ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है, जिससे पीएफ खाताधारक को लाभ होता है। यदि नौकरी के दौरान ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है, तो ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत परिवार को 7 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त हो सकती है।
ईडीएलआई स्कीम की शुरुआत ईपीएफओ द्वारा 1976 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि किसी कारण से ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कर्मचारी को इस बीमा कवर को निशुल्क प्राप्त होता है, जिसके लिए उसको अलग से कोई योगदान नहीं देना होता। इस स्कीम के लिए योगदान कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है।
EDLI स्कीम के फायदे
- नौकरी के दौरान, यदि कर्मचारी की मौत होती है, तो ईपीएफ मेंबर के नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है।
- अगर मृतक मेंबर ने अपनी मौत से पहले 12 महीने तक लगातार नौकरी की है, तो कम से कम नॉमिनी को 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा।
- यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी अधिकतम 15 हजार रुपये है।
- इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान करना नहीं होता।
क्लेम कैसे करें
यदि कर्मचारी की असमय मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम होने पर उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करते समय डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।