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Online Payment: अगर UPI ट्रांजैक्शन गलत अकाउंट में हो जाए, तो अब चिंता मत करें, इस तरीके से पूरा पैसा तुरंत वापिस मिल जाएगा

Digital Transaction: आज के समय में, सभी व्यक्ति UPI के माध्यम से ही वित्तीय लेन-देन का कार्य करते हैं, चाहे वे बाजार में हों या कोई रेस्टोरेंट में। हर जगह, लोग अपने भुगतानों को डिजिटल रूप से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा गलती से पैसा गलत नंबर या बैंक खाता में भेजा जाता है, और बाद में समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको इस चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने इस समस्या का समाधान प्रदान किया है। आइए जानें कि ऐसी स्थिति में तुरंत कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए।

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आज का युग पूरी तरह से डिजिटल युग बन चुका है। इस समय में, प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है कि वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेन-देन करें। हालांकि, जब लोग डिजिटल भुगतान करते हैं, तो वे सावधानी से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन कई बार किसी गलती के कारण पैसे गलत खाते में चले जाते हैं। इसके बाद, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, और हम इस प्रक्रिया को अपनी रिपोर्ट में विवरण से बता रहे हैं।

आपको बता दें कि गलत ट्रांजैक्शन के सम्बंध में आने वाली कई शिकायतों के कारण, आरबीआई ने पैसे वापस करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके लिए आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी।

इस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं।

यदि कभी आपसे किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आप इन उपायों का उपयोग करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

  • जब भी आप यूपीआई (UPI) या नेट बैंकिंग (NET BANKING) का उपयोग करके गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको 18001201740 (टोल फ्री) पर कॉल करके शिकायत दर्ज करना चाहिए। आपको वहां सभी विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
  • आप अपने बैंक जाएं और एक फॉर्म भरें, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। इसके बाद, बैंक अधिकारी आपको एक कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर प्रदान करेगा।
  • आप bankingombudsman.rbi.org.in पर ई-मेल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • आप बैंक से संपर्क करके सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को ई-मेल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं, और बैंक के मैनेजर से इस मामले पर बात कर सकते हैं।

इन कुछ बातों को ध्यान में रखें

जब आप अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपके पास गलत ट्रांसफर का आधिकारिक नोटिफिकेशन / Official notification of transfer होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके अलावा, यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद आने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है, जो कि प्रूफ के रूप में उपयोग होता है।

पैसे वापस कब होंगे?

मान लीजिए कि आपकी भुगतान किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में हो जाती है, तो तुरंत आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपने किसी मान्य यानी किसी सत्यापित अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो यह उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। अगर अकाउंट होल्डर्स ने ट्रांजैक्शन रिवर्स को मंजूरी दे दी है, तो आपको शीघ्र ही रिफंड हो जाएगा। यहां ध्यान रखें कि आप 3 दिनों के भीतर ही गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं।

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