ATM Money Withdrawal Rules: बैंकिंग व्यवस्था में समय के साथ बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब लोग एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकाल रहे हैं, बैंक से नहीं। साथ ही, कैशलेस ट्रांजैक्शन में पिछले कुछ सालों में तेजी देखी गई है। लेकिन, कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय पैसे एटीएम में ही फंस जाते हैं।
इस वजह से अक्सर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पैसे फंस जाने के समय घबराहट होती है। यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि एटीएम में पैसे फंसने की स्थिति में क्या करना चाहिए।
पहले बैंक से संपर्क करें
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, यदि किसी एटीएम से पैसे निकालते समय पैसे फंस जाएं, तो इस प्रकार की स्थिति में ग्राहक को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी खाते से पैसे कट जाते हैं और कैश नहीं मिलता है, तो ग्राहक को सबसे पहले अपने बैंक की निकटतम शाखा में जाकर इस पूरी घटना की जानकारी देनी चाहिए।
यदि आपके पास बैंक में जाने का समय नहीं है, तो आप बैंक के द्वारा जारी किए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। इस पूरी घटना की जानकारी दर्ज कराएं। इसके बाद आपको 7 दिनों के अंदर अपने पैसे वापस मिल जाएंगे।
ATM ट्रांजेक्शन स्लिप को संभालें
एटीएम से पैसे निकालते समय, अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएं और कैश न मिले, तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एटीएम से निकलने वाली ट्रांजेक्शन की पर्ची को संभालकर सबूत के तौर पर रख सकते हैं। अगर एटीएम स्लीप खत्म हो जाने के कारण आपको नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में बैंक से जाकर एटीएम ट्रांजेक्शन का बैंक ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट निकलवा लें। इस स्लीप में एटीएम मशीन की जानकारी होती है जिसे बैंक क्रांस वेरिफाई करेगा।
7 दिनों के भीतर पैसे वापस मिल जाएंगे
आरबीआई के नियमों के अनुसार, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन आपको एटीएम मशीन से कैश प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक कटे हुए पैसों को 7 दिनों के अंदर वापस कर देता है। अगर बैंक 7 दिन के अंदर पैसे नहीं वापस करता है, तो 100 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन बैंक को जुर्माना देना होगा।