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FD पर कितना लगाता है Income Tax, इसे निवेश करने वालों को जरूर जान लेना चाहिए

एफडी के मामले में निवेशकों को यह विश्वास है कि उनका पैसा इसमें पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हालांकि, क्या आपको पता है कि एफडी से होने वाली आय पर सरकार टैक्स लेती है? अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो इस बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं।

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फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे एफडी (Fixed Deposit-FD) कहा जाता है, वर्षों से एक प्रमुख निवेश विकल्प रहा है। इसमें निवेशक एक निश्चित समय के लिए पैसा निवेश करके गारंटीड ब्याज प्राप्त करते हैं। एफडी के मामले में निवेशकों को यह विश्वास है कि उनका पैसा इसमें पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हालांकि, क्या आपको पता है कि एफडी से होने वाली आय पर सरकार टैक्स लेती है? अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।

इसे "टैक्स समर्थन" कहा जाता है

एफडी पर सालाना प्राप्त ब्याज आपकी वार्षिक आय में जोड़ जाता है। यदि आपकी आय आयकर की श्रेणी में आती है, तो इस आय के साथ जुड़ने पर आयकर स्लैब दर के अनुसार बनने वाला आयकर आपको चुकाना होगा। आईटीआर फ़ाइल करते समय, एफडी से प्राप्त हुई इस आय को 'अन्य स्रोतों से आय' में शामिल किया जाता है।

40,000 रुपए से अधिक की कमाई पर टीडीएस कटा जाता है

एफडी पर TDS काटने के लिए निर्दिष्ट नियम होते हैं। यदि आपने एक साल में एफडी के ब्याज से 40,000 रुपए से अधिक कमाए हैं, तो बैंक आपकी ब्याज की राशि को आपके खाते में क्रेडिट करने से पहले ही आपके 10 फीसदी का टीडीएस काट लेता है। हालांकि, एक साल में एफडी से 40,000 रुपए तक कमाई की गई हो तो टीडीएस काटा नहीं जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए, एक साल में एफडी से 50 हजार रुपए तक की कमाई पर टीडीएस नहीं लगता है।

5 साल की एफडी में कोई टैक्स नहीं है

यदि आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो 5 साल की एफडी आपके लिए उपयुक्त है। 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी के रूप में जाना जाता है और आपको इसका विकल्प बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिल सकता है। इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का लाभ होता है, जिसके तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। प्रति वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपए तक का निवेश पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। हालांकि, इस 5 साल के पूर्ण होने से पहले एफडी को ब्रेक करने पर बैंक से पेनल्टी की आवश्यकता है और इससे टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है।

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