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Saving Account में इतना नगद रख सकते हैं, इसके बारे में इनकम टैक्स के नियम जानें

आज के समय में सभी के पास बैंक खाता होता है और यह आवश्यकता भी है। यह किसी भी वित्तीय लेन-देन को आसान बना देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेन-देन क्षणभर में हो जाता है। आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने फायदे होते हैं। इस संदर्भ में एक सवाल उत्पन्न होता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं।

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सेविंग अकाउंट में कितना नकद रखें?

Saving Account में लोग अपनी सेविंग जमा करते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वे इस खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस खाते में नकद राखने की कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब है कि आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन, ध्यान देना चाहिए कि आप इस खाते में सिर्फ उतना पैसा जमा करें जो आपकी आयकर रिटर्न (ITR) के दायरे में आता है। अगर आप अधिक पैसा जमा करते हैं तो आपको जितना ब्याज मिलता है, उस पर आपको कर देना होगा।

इस जानकारी को आयकर विभाग को दें।

आपको इनकम टैक्स विभाग / Income Tax Department को यह जानकारी देनी होती है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज / How much interest in savings account मिलता है और आप अकाउंट में कितने पैसे रखते हैं। आपके सेविंग अकाउंट में जमा किए गए धन के ब्याज को आपकी आय में जोड़ा जाता है।

उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख रुपये है और उसे ब्याज 10,000 रुपये (बचत खाते में ब्याज दर) मिलता है, तो उस व्यक्ति की कुल आय को 10,10,000 रुपये माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नगद रखता है, तो उसे इसकी जानकारी आयकर विभाग को प्रदान करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग विरोधी कदम उठा सकता है।

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