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EPFO ने बताया कि पीएफ खाताधारक पैसा कब निकाल सकते हैं, उसकी क्या शर्तें हैं!

PF Account किसी भी कर्मचारी के लिए निवेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसमें कोई भी महीने योगदान देकर व्यक्ति बड़ी बचत कर सकता है, और सरकार भी प्रतिवर्ष पीएफ धारकों को ब्याज प्रदान करती है।

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FP खाता की निगरानी करने वाली संस्था, EPFO, द्वारा कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर पैसा निकालने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। इसका उपयोग आप शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए धन निकालने में कर सकते हैं।

Vivah के लिए ईपीएफ खाता से निकासी

EPFO ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोई भी सदस्य अपनी, पुत्र/पुत्री या फिर भाई/बहन की शादी के लिए आसानी से पैसा निकाल सकता है। निकासी की राशि में ब्याज सहित कुल अंशदान से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जिनका पालन राशि निकालने वाले सदस्यों को करना जरूरी है। ईपीएफओ में कम से कम आपकी सात वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इससे पहले आपने विवाह और शिक्षा के लिए तीन से अधिक निकासी नहीं की होनी चाहिए।

Education के लिए ईपीएफ खाता से निकासी

Vivah के साथ-साथ, आप अपने पीएफ खाते से शिक्षा के लिए भी निकासी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आप मैट्रिक से बाद की शिक्षा के लिए ही पीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं, लेकिन सदस्य के पीएफ खाते में ब्याज के साथ उसके योगदान की राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए, व्यक्ति को विवाह की तरह कम से कम पांच साल तक EPFO से जुड़ा होना चाहिए, और निकासी करने के लिए उन्हें यहां पर भी अधिकतम 50 प्रतिशत राशि नहीं निकालने की अनुमति होती है।

एक सप्ताह में पैसा मिल जाएगा

यदि आप शर्तें पूरी करते हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर फंड निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्यत: ऑनलाइन आवेदन करने पर केवल 72 घंटे में प्रक्रिया पूरी हो जाती है और एक सप्ताह में पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है।

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