गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के गेहुडी में, एक व्यक्ति के खिलाफ सागौन के हरे पेड़ की बिना परमिशन कटाई के मामले में, हल्का बन दरोगा ने देर शाम भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर पर विचार किया है। इस मामले में, वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से 84 बोटा लकड़ी बरामद की है। अवैध पेड़ काटने वालों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के गेहुडी गांव में रविवार को वन विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर, वन विभाग के दरोगा आशीष राय ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और देखा कि सागौन के पेड़ काटे गए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि सागौन का पेड़ रामविलास यादव के पुत्र प्रभुनाथ यादव (निवासी - गेहुडी थाना कासिमाबाद) द्वारा काटा गया है। विभाग की टीम ने मौके पर आरोपी व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि यह पेड़ मेरी निजी भूमि में है और मेरे द्वारा काटा गया है।
हालांकि आरोपित व्यक्ति के पास पेड़ काटने के मामले में कोई आदेश और कागजात नहीं मिल सका। वन विभाग की टीम को मौके पर पेड़ कटने के कुछ बोटे मिले। काटे हुए पेड़ों की संख्या 90 बताई जा रही है। मौके पर बरामद हुई छोटी-बड़ी कुल 84 बोटी लकड़ी पुलिस थाने ले जाई गई हैं, जिनकी नाम सूची अलग से प्राप्त कराई जाएगी।
वन विभाग ने बताया कि इस घटना में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का खुला उल्लंघन हुआ है। संबंधित धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि वन दरोगा के रिपोर्ट पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय वन अधिनयम के तहत मुकदमा दर्ज करने की जा रही है।