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एक्सीडेंट के मामले में सजा और जुर्माने का कानून लागू होने से टैंकर चालकों में रोष

चंदौली। एक्सीडेंट होने पर टैंकर चालकों को 10 साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, जिस नियम के कारण टैंकर चालकों में क्रोध है। इस मुद्दे पर, इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम, और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर चालकों ने शनिवार को धरना दिया और नियम को वापस लेने की मांग की। इस दौरान, सीओ मुगलसराय के अनिरूद्ध सिंह को पत्र सौंपकर अपनी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता का भरोसा दिलाया है।

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यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के जिलाध्यक्ष इश्तखार ने बताया है कि एक नया कानून लागू किया गया है, जिसमें दुर्घटना होने पर टैंकर चालकों को 10 साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, यह दावा पूरी तरह गलत है, क्योंकि केवल 10 हजार रुपये की तनख्वाह पाने वाला टैंकर चालक सात लाख रुपये का जुर्माना कैसे भरेगा, यह सवाल उठता है।

इसमें कंपनी द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। इस पर, टैंकर चालक अब टैंकर चलाने से हिचकिचाए हैं और उन्होंने सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है। कंपनी के सीईओ ने टैंकर चालकों को समझाया और शांति स्थापित की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगें उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी।

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