गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को 10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 26-26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही 90 प्रतिशत अर्थदंड की राशि से मरने वाले की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार, मरदह थाना के सिंगेरा गांव निवासी विश्वनाथ ने तहरीर दी कि बीते आठ जून 2008 की रात करीब तीन बजे, पुत्र धर्मेंद्र को गांव में ही रामनाथ, रामजनम, पंकज, हरिशंकर, गुड्डू, राजू, मेलहु, मन्नू ने चोर कहकर पकड़ लिया और उसको बाँधकर मारा-पीटा। मारने-पीटने से पुत्र बेहोश हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वादी की सूचना पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस की जाँच में आरोपी बद्री गोंड और पिंटू का भी नाम प्रकाश में आया।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारात्मक प्रक्रिया के दौरान रामनाथ की मौत हो गई। शेष आरोपियों के खिलाफ जाँच प्रक्रिया शुरू हुई। अभियोजन की दलील के रूप में कुल सात साक्षात्कारकर्ताओं को पेश किया गया। विवाद की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने संदेह को ध्यान में रखते हुए आरोपी गुड्डू, राजू, और बद्री गोड़ को दोषमुक्त किया, जबकि शेष आरोपी रामजनम, पंकज, पिंटू, हरिशंकर, मेल्हू गोड़, और मन्नू को दोषी पाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई।