गाजीपुर जिला जज संजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को पिता की निर्मम हत्या के मामले में पुत्र सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
अनुसार अभियोजन, थाना जमानियां गाँव बरुईन के भृगु तिवारी ने थाना जमानियां में इस आरोप की तहरीर दी है कि 25 अप्रैल 2020 को उनके पिताजी हरिहर तिवारी ने बगल के पास पेशाब करने जाने का प्रयास किया था। उस समय, मेरे बड़े भाई भीष्म दत्त तिवारी, उनके बेटे विद्यासागर (जिन्हें गणेश तिवारी कहा जाता है) और उनकी बेटी दीपू तिवारी (जिन्हें कुसुम लता कहा जाता है) ने एक मिलकर राय बनाई और हरिहर तिवारी पर रॉड लाठी से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों ने मदद करके उन्हें अस्पताल ले जाया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया।
वादी की सूचना के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। जाँच के बाद, सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिसके दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने कुल 10 गवाहों को उपस्थित किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय सुनाते हुए सभी को जेल भेज दिया।