गाजीपुर जनपद में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई जांच के आधार पर, न्यायालय में न्याय निर्णायक अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने आर्थिक दंड से सजा का आदान-प्रदान किया है।
इसमें 03 आरोपों पर दो लाख रुपये के आर्थिक दंड से सजा हो गई है। अगर आर्थिक दंड समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो इसे आरसी के माध्यम से वसूला जाएगा। इसमें प्रेमचन्द गुप्ता के पुत्र मुसाफिर निवासी जमानियां, स्टेशन पोस्ट और थाना-जमानियां को 35 हजार रुपये के दंड से दंडित किया गया है।
उसी समय, सुनील गुप्ता के पुत्र, सखराज गुप्ता, जो बभनौली पोस्ट, हंसराजपुर थाना-शादियाबाद में निवासी है, को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सिंघाड़ा के आटा का बिक्री करने पर पंद्रह हजार रुपये का दंड लगाया गया है। फर्म V. मार्ट रिटेल लिमिटेड पर सिचाई विभाग के चौराहे के पास, मिथ्याछाप मैगी के नूडल्स की बिक्री करने पर एक लाख 50 हजार रुपये का दंड लगाया गया है।