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गाजीपुर जिले में धारा 144 लागू की गई, प्रदर्शन पर लगी रोक, प्रशासन अलर्ट

गाजीपुर में आनेवाले त्योहारों के अवसर पर, जिले के प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस साल हिन्दू समुदाय के प्रमुख त्योहार, महानवमी (दुर्गापूजा), विजयादशमी (23 और 24 अक्टूबर), दीपावली (12 नवम्बर), गोवर्धन पूजा (13 नवम्बर), भैयादूज (14 नवम्बर), डाला छठ (19 नवम्बर), और कार्तिक पूर्णिमा (27 नवम्बर) को होंगे।

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विजयादशमी और डाला छठ के दिन विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। दीपावली से पहले, धनतेरस पर, लोग देर रात तक बर्तन और आभूषणों की खरीददारी करते हैं। इस अवसर पर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति को भंग करने और अशांति फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे जन-जीवन और जन सम्पत्ति को क्षति हो सकती है।

इन त्योहारों के मौके पर कभी-कभी शान्ति और कानून व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में प्रदेश के अन्य जिलों में कानून व्यवस्था और विभिन्न मुद्दों पर धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए, गाजीपुर में इन त्योहारों को सुरक्षित और शांति से सम्पन्न बनाए रखने के लिए धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय होगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति समूहित नहीं होंगे, और न कोई अवैध सभा आयोजित करेगा, और न ही किसी स्थान पर प्रदर्शन, अनशन, या किसी अन्य क्रिया का आयोजन करेगा। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस को बिना अनुमति के लेकर किसी भी स्थिति में विचरण नहीं करेगा। 

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, लाठी, या बल्लम आदि लेकर नहीं चलेगा, और न ही ऐसे स्थान पर किसी भी अस्त्र को एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। यह आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दो महीने तक या इसके पूर्व जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाता, प्रभावी रहेगा।

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