माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्तार के वकील लियाकत अली ने बताया कि आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और दूसरे आरोपी सोनू यादव को दोषी ठहराया है और सजा सुनने की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की आवाज़ी प्रस्तुति भी हुई।
एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला चल रहा है। करंडा थाने में मुख्तार पर इस कानून के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में कपिल सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है, जो गैंग चार्ट में दर्ज है। हालांकि, मीर हसन पर हमले के मामले में 17 मई को मुख्तार को दोषमुक्त कर दिया गया था।
करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर निवासी कपिल देव सिंह की हत्या से संबंधित गैंगेस्टर केस चल रहा है। इस हत्या मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। मुख्तार पर कपिलदेव सिंह की हत्या में साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। लगभग 14 साल पहले करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिल देव सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी।
आरोप है कि जेल में रहते हुए मुख्तार ने कपिल देव सिंह की हत्या करवाई थी। इस हत्या के बाद साल 2010 में मुख्तार पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके गैंग चार्ट में कपिलदेव हत्याकांड के साथ-साथ मुहम्मदाबाद में दर्ज एक अन्य हत्या के प्रयास का भी मामला शामिल था।