दुष्कर्म, हत्या, लूट, और रंगदारी जैसे कुल 83 मामलों में, आगरा जेल में पूर्व विधायक विजय मिश्र पर सशस्त्र प्राधिकृति का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। शासन और जिला प्रशासन द्वारा विजय मिश्र के सहित करीबियों पर लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इसी समय, मंगलवार को विजय मिश्र के गैंग के सक्रिय सदस्य सतीश मिश्र के आगरा जिले के अल्लापुर स्थित 8.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया। सतीश को पूर्व विधायक विजय मिश्र के 'राइट हैंड' के तौर पर माना जाता है। कुर्की का आदेश जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी की अदालत ने 20 दिन पहले जारी किया था।
सतीश मिश्रा के प्रयागराज जिले के अल्लापुर स्थित दो मंजिले इमारत को कुर्क कर लिया गया है, जिसका मूल्य आठ करोड़ 25 लाख रुपये है। उप पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया है कि अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत, वर्ष 2021 में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत आठ व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।
गैंग के सदस्य सतीश मिश्रा ने अपने अपराधिक कमाई से अपनी पत्नी और सास के नाम पर धन प्राप्त किया था। जिला मजिस्ट्रेट के पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, अपराधिक संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, और इस पर कार्रवाई की गई।
एमपी-एमएलए सुबोध सिंह की अदालत में मंगलवार को, सपा और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र की वीडियो कांफ्रेंसिंग पेश की गई। इसके बगैर, उनके बेटे विष्णु मिश्रा भी न्यायालय में उपस्थित थे। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विवाद उत्पन्न हुआ, जबकि गैंगस्टर के मुकदमे में गवाहों की पेशकश नहीं हुई। दोनों मुकदमों के लिए अगली तारीख निर्धारित की गई है। अब, अगली सुनवाई की तारीख 11 अक्टूबर है, और गैंगस्टर के मुकदमे में गवाही के लिए 13 अक्टूबर को तारीख निर्धारित की गई है।